मुंबई, चार अगस्तः सीबीआई की विशेष अदालत ने 2005 में कथित फर्जी मुठभेड़ में मारे गए सोहराबुद्दीन के भाई नैमुद्दीन शेख के खिलाफ आज गैर जमानती वारंट जारी किया। गवाही के लिए पेश नहीं होने के बाद अदालत ने यह वारंट जारी किया है।
अदालत ने अभियोजन पक्ष के गवाह नैमुद्दीन को पिछले साल नवंबर में समन करते हुए अपना बयान रिकार्ड कराने के लिए पेश होने का निर्देश दिया था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एस जे शर्मा ने आज नैमुद्दीन के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया और 10 अगस्त तक उसे अदालत के सामने पेश होने का निर्देश दिया।
अदालत हत्या, अपहरण, सबूत मिटाने के लिए भारतीय दंड संहिता और हथियार कानून के तहत गुजरात और राजस्थान के पुलिसकर्मियों सहित 22 लोगों के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई कर रही है। गुजरात पुलिस के आंतक रोधी दस्ते ने नवंबर 2005 में महाराष्ट्र में सांगली जाने के क्रम में सोहराबुद्दीन, उनकी पत्नी कौसर बी और एक रिश्तेदार, तुलसीराम प्रजापति को कथित तौर पर अगवा कर लिया था।
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