अदालत ने एक मामले में शिकायतकर्ता विधायक के सुनवाई में पेश नहीं होने पर वारंट जारी किया
By भाषा | Updated: November 17, 2021 19:59 IST2021-11-17T19:59:59+5:302021-11-17T19:59:59+5:30

अदालत ने एक मामले में शिकायतकर्ता विधायक के सुनवाई में पेश नहीं होने पर वारंट जारी किया
अहमदाबाद, 17 नवंबर अहमदाबाद की एक अदालत ने 2015 के एक साइबर अपराध के मामले में पेश नहीं होने पर कांग्रेस विधायक ग्यासुद्दीन शेख के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया। इस मामले में विधायक स्वयं शिकायतकर्ता हैं।
दरियापुर विधानसभा से विधायक शेख ने सोशल मीडिया पर अपने खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक सामग्री डालने के मामले में इम्तियाज सैयद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बी एच घसूरा ने मंगलवार को शेख के खिलाफ जमानती वारंट जारी करते हुए उन्हें 26 नवंबर को पूछताछ के लिए उपस्थित रहने का निर्देश दिया।
आरोपी के वकील इम्तियाज पठान ने कहा कि अदालत ने दूसरी बार शेख के खिलाफ वारंट जारी किया है क्योंकि वह पूछताछ के लिए कभी पेश नहीं हुए। अदालत ने इससे पहले नवंबर 2020 में उनके खिलाफ वारंट जारी किया था।
वकील ने कहा कि पुलिस ने आरोपपत्र दायर किया था, लेकिन विधायक की अनुपस्थिति के कारण सुनवाई आगे नहीं बढ़ रही।
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