कोर्ट ने सीएम हिमंत बिस्व सरमा और उनकी पत्नी पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन केस में लगाया जुर्माना, दोनों को देने पड़े इतने रुपए

By आजाद खान | Updated: February 26, 2022 08:23 IST2022-02-26T08:20:50+5:302022-02-26T08:23:26+5:30

सीएम हिमंत सरमा के समय पर कोर्ट में नहीं पहुंचने पर आरोपी वकील ने कहा कि सीएम असम में राष्ट्रपति की यात्रा लेकर व्यस्त हैं।

Court imposed fine assam CM Himanta Biswa Sarma his wife in model code of conduct violation case both pay money guwahati | कोर्ट ने सीएम हिमंत बिस्व सरमा और उनकी पत्नी पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन केस में लगाया जुर्माना, दोनों को देने पड़े इतने रुपए

कोर्ट ने सीएम हिमंत बिस्व सरमा और उनकी पत्नी पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन केस में लगाया जुर्माना, दोनों को देने पड़े इतने रुपए

Highlightsअसम के सीएम हिमंत बिस्व श्व सरमा और उनकी पत्नी पर कोर्ट ने जुर्माना लगाया है।कोर्ट में दोनों के समय से पेश नहीं होने पर यह जुर्माना लगा है।उन दोनों की अब अगली पेशी 21 मार्च को होगी।

गुवाहाटी: कामरूप की एक अदालत ने 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन के मामले में पेशी टालने संबंधी असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व श्व सरमा और उनकी पत्नी रिंकी भूइयां सरमा की अर्जी शुक्रवार को स्वीकार करते हुए उनपर 2000 रूपये का जुर्माना लगाया है। 

दोनों की संयुक्त अर्जी स्वीकार करने से पहले अदालत कक्ष में थोड़ा ड्रामा हो गया तथा कामरूप के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) ए के भरूच ने सरमा एवं उनकी पत्नी के विरूद्ध (1000-1000 रूपये) की जमानती वारंट जारी कर दिया क्योंकि वे दस बजकर 55 मिनट तक पेश नहीं हो पाये थे और न ही उनकी ओर से कोई पेश नहीं हुआ। 

सीएम सरमा और उनकी पत्नी के वकीलों ने कोर्ट में क्या कहा

लेकिन दोनों के वकील 11 बजे अदालत कक्ष पहुंचे और उन्होंने उनकी ओर से याचिकाएं पेश कीं थी। पहली याचिका में सरमा एवं उनकी पत्नी ने और समय देने के लिए स्थगन का अनुरोध किया और उन दस्तावेजों की प्रतियां देने का आग्रह किया जो शिकायतकर्ता से अबतक नहीं मिले हैं। दूसरी याचिका वारंट वापस लेने के लिए थी। 

कोर्ट ने लगाया 2000 रुपए का हर्जाना

आरोपी के वकील ने कहा कि मुख्यमंत्री असम में राष्ट्रपति की यात्रा को लेकर व्यस्त हैं और उनकी पत्नी के पहले से निर्धारित कार्यक्रम हैं। अदालत के आदेश में कहा गया है, ‘‘ दोनों पक्षों के साथ न्याय करने के लिए चार सप्ताह तक पेशी से छूट के लिए स्थगन की अनुमति देने संबंधी आरोपियों की प्रार्थना आंशिक रूप से इस शर्त पर स्वीकार की जाती है कि 2000 रूपये का हर्जाना भरा जाए।’’ 

न्यायाधीश ने इस शर्त पर वारंट भी वापस ले लिया कि ‘ दोनों ही आरोपी अगली तारीख पर इस अदालत में पेश होंगे’ और उनकी पेशी के लिए 21 मार्च की तारीख तय की। 

सीएम सरमा और उनकी पत्नी पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला था

मई, 2019 में अवर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सरमा, जो उस समय तत्कालीन सर्वानंद सोनोवाल की सरकार में कई विभागों के मंत्री थे, और न्यूज लाइव टीवी चैनल के विरूद्ध 2019 के लोकसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता का कथित रूप से उल्लंघन को लेकर मामला दर्ज कराया था। 

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