ऑक्सीजन सांद्रक कालाबाजारी मामले में अदालत ने नवनीत कालरा को जमानत दी
By भाषा | Updated: May 29, 2021 19:11 IST2021-05-29T19:11:56+5:302021-05-29T19:11:56+5:30

ऑक्सीजन सांद्रक कालाबाजारी मामले में अदालत ने नवनीत कालरा को जमानत दी
नयी दिल्ली, 29 मई दिल्ली की एक अदालत ने ऑक्सीजन सांद्रक कालाबाजारी मामले में शनिवार को कारोबारी नवनीत कालरा को जमानत प्रदान की और कहा कि पूर्व में वह किसी आपराधिक मामले में आरोपी नहीं रहा है, ऐसे में वह साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
हाल ही में दिल्ली पुलिस ने कालरा के टाउन हॉल, खान चाचा और नेग एंड जू रेस्तरां पर की गई छापेमारी में 524 ऑक्सीजन सांद्रक जब्त किए थे जोकि कोविड-19 मरीजों के लिए बेहद आवश्यक मेडिकल उपकरण है।
मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अरुण कुमार गर्ग ने आरोपी को उन ग्राहकों से संपर्क नहीं करने के निर्देश दिए, जिन्हें उसने ऑक्सीजन सांद्रक बेचे थे। साथ ही साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करने, गवाहों को प्रभावित नहीं करने और पुलिस द्वारा बुलाए जाने पर जांच में शामिल होने के भी निर्देश दिए।
अदालत ने कालरा को एक लाख रुपये का निजी मुचलका और एक-एक लाख रुपये के दो जमानतदार पेश करने के निर्देश दिये।
मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने कहा, '' आरोपी का पुराना जीवन बेदाग है और पूर्व में वह किसी आपराधिक मामले में आरोपी भी नहीं रहा है। आरोपी को सलाखों के पीछे रखने से कुछ हासिल नहीं होगा।''
न्यायाधीश ने यह भी कहा कि ऐसी कोई सामग्री नहीं है, जोकि अभियोजन के इस आरोप का समर्थन करे कि कालरा गवाहों को प्रभावित कर सकता है।
अदालत ने 23 पन्नों के अपने आदेश में कहा कि कालरा के कब्जे से पहले ही संबंधित दस्तावेज जब्त किए जा चुके हैं, ऐसे में राज्य की याचिका में ऐसा कोई दम नहीं है कि आरोपी साक्ष्यों से छेड़छाड़ कर सकता है।
हालांकि, मजिस्ट्रेट ने कहा कि प्रथम दृष्टया आरोपी का धोखाधड़ी और आवश्यक वस्तु अधिनियम की अन्य धाराओं के तहत अपराध में शामिल होना दिखाई पड़ता है।
जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान, दिल्ली पुलिस के वकील अतिरिक्त लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने अदालत से कहा कि कारोबारी ने सफेदपोश अपराध किया है और उसने अधिक लाभ कमाने के लिए मौत से जूझ रहे मरीजों को ऊंचे दामों में ऑक्सीजन सांद्रक बेचे।
कालरा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विकास पाहवा और वकील विनीत मल्होत्रा ने पुलिस की दलीलों का विरोध किया और कहा कि उनके मुवक्किल को बलि का बकरा बनाया जा रहा है और उनकी लोगों को धोखा देने जैसी कोई आपराधिक मंशा नहीं थी क्योंकि कालरा ने केवल परिवार एवं मित्रों की सहायता के तौर पर ऑक्सीजन सांद्रक बेचे।
पुलिस ने दावा किया कि ऑक्सीजन सांद्रक चीन से मंगाए गए और इन्हें इनकी कीमत 16,000 से 22,000 रुपये से कहीं ऊंचे दामों पर 50,000 से 70,000 रुपये में बेचा गया।
ऑक्सीजन सांद्रक की कालाबाजारी के आरोपी कारोबारी कालरा को 16 मई को गुरुग्राम से पकड़ा गया था और अगले दिन उसकी गिरफ्तारी हुई थी। वह रेस्तरां पर छापेमारी के बाद से ही फरार चल रहा था। एक अदालत ने कालरा को तीन जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
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