ऑक्सीजन कालाबाजारी मामले में अदालत ने कालरा के रेस्तरां के कर्मचारी को जमानत दी
By भाषा | Published: May 13, 2021 08:40 PM2021-05-13T20:40:52+5:302021-05-13T20:40:52+5:30
नयी दिल्ली, 13 मई दिल्ली की एक अदालत ने ऑक्सीजन सांद्रकों की कालाबाजारी से संबंधित मामले में नवनीत कालरा के स्वामित्व वाले ''टाउन हॉल'' रेस्तरां के एक कर्मचारी को बृहस्पितवार को जमानत दे दी।
मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अरुण कुमार गर्ग ने हितेष कुमार को सबूतों से छेड़छाड़ तथा गवाहों को प्रभावित नहीं करने और पुलिस जांच में सहयोग देने का निर्देश दिया। साथ ही उसे 50 हजार रुपये के निजी मुचलके के भुगतान का भी निर्देश दिया गया है।
हाल ही में कालरा के स्वामित्व वाले तीन रेस्तराओं खान चाचा, नेगा जू और टाउन हॉल में हुई छापेरमारी के दौरान 524 ऑक्सीजन सांद्रक बरामद हुए थे। आरोप है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत के बीच ऊंचे दामों पर इन्हें बेचा जा रहा है। पुलिस को संदेह है कि कालरा अपने परिवार के साथ दिल्ली से भाग गया है।
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