लाइव न्यूज़ :

'राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों की पैरोल अर्जी का विरोध क्यों कर रही है तमिलनाडु सरकार'

By भाषा | Updated: August 4, 2020 01:41 IST

राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी ए.जी. पेरारीवलन की मां टी अरपुथमम ने कोर्ट में अर्जी दायर की है। उन्हाोंने अदालत से अपने बेटे का पैरोल मंजूर करने का निवेदन किया है ताकि उसका इलाज कराया जा सके। 

Open in App
ठळक मुद्देमद्रास हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी है।मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी ए.जी. पेरारीवलन के पास पैरोल के लिए कोई वैध कारण होना चाहिए।

चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय (मद्रास हाई कोर्ट) ने सोमवार को आश्चर्य जताया कि तमिलनाडु सरकार से राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी ए.जी. पेरारीवलन की पैरोल अर्जी का विरोध क्यों कर रही है जबकि मंत्रिमंडल ने मामले के सभी सात दोषियों को रिहा करने की सिफारिश कर चुका है। न्यायमूर्ति एन. किरुबाकरण और न्यायमूर्ति वी.एम. वेलुमणि की खंड पीठ ने सरकारी वकील ए. नटराजन से कहा, ‘‘आपके मंत्रिमंडल ने पूरी तरह से उसकी रिहाई की सिफारिश की है। फिर आप उनके एक महीने की पैरोल अर्जी का विरोध क्यों कर रहे हैं। सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध नहीं कीजिए।’’

एक कैदी तीन साल के बाद ही अगला पैरोल पाने का पात्र बनता है: मद्रास हाई कोर्ट

नटराजन ने कहा कि वह सिर्फ विरोध करने के लक्ष्य से ऐसा नहीं कर रहे हैं, बल्कि आवेदक के पास पैरोल के लिए कोई वैध कारण होना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘वह पिछले साल भी बाहर निकले थे। जेल के नियमों के अनुसार, एक कैदी तीन साल के बाद ही अगला पैरोल पाने का पात्र बनता है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘इसके अलावा जेल के डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट में यह स्पष्ट लिखा है कि कैदी को कई बीमारियां हुई तो है, लेकिन फिलहाल उसका इलाज चल रहा है और उसकी हालत स्थिर है।’’ याचिकाकर्ता के वकील षणमुगसुंदरम ने कहा कि जेल नियमावली में प्रावधान है जिसके तहत राज्य कैदी को ऐसी शर्तों से छूट दे सकता है और पेरौल मंजूर कर सकता है।

मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त तक के लिए  स्थगित कर दी गई है

इस पर नटराजन ने कहा, ‘‘ ऐसी छूट तो हैं लेकिन मेडिकल आधार पर उन्हें नहीं दी जा सकती हैं। ’’ इस पर पीठ ने कहा कि यदि नियम मेडिकल आधार पर छुट्टी की मनाही करते हैं तो अब उनकी जरूरत नहीं रह गयी है। उसके बाद अदालत ने दोनों पक्षों को राजीव गांधी हत्याकांड की वृहद साजिश की जांच कर रही बहुविषयक निगरानी एजेंसी की जांच स्थिति और इस मामले पर उच्चतम न्यायालय के अंतरिम आदेश पर हलफनामा देने को कहा। पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले की सुनवाई 12 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी।

टॅग्स :राजीव गाँधीतमिलनाडु
Open in App

संबंधित खबरें

भारतपानीपुरी बेचने, मजदूरी करने और होटलों में टेबल साफ करने के लिए आते हैं उत्तर भारत से लोग?, संजय मयूख की पहल पर तमिलनाडु के मंत्री के खिलाफ निंदा प्रस्ताव

क्राइम अलर्ट4 दोस्त मिले और कई घंटे तक पीते रहे?, 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर मणि कुमार ने 6 कैन बीयर और पुष्पराज ने 5 कैन बीयर पी, शराब पीने के बाद खाना गले में फंसने से मौत

क्रिकेटन्यूजीलैंड सीरीज से पहले टीम इंडिया को झटका, पसली में फ्रैक्चर और 40 दिन के लिए बाहर साई सुदर्शन

भारतउत्तर और दक्षिण भारत के मध्य एकता के सेतु सुब्रमण्यम भारती

क्राइम अलर्टपति से अलग होकर महिला छात्रावास में रह रही थी पत्नी, मिलने के बहाने से हॉस्टल गया और कहासुनी के बाद दरांती से काटा, शव के साथ सेल्फी ले व्हाट्सएप स्टेटस पर डाला, वीडियो

भारत अधिक खबरें

भारतLPG Cylinder Update: सिलेंडर के लिए अब लंबी वेटिंग खत्म! दिल्ली में बस ID कार्ड दिखाओ और 5KG सिलेंडर पाओ

भारतबाबा विश्वनाथ और ‘काशी कोतवाल’ काल भैरव में दर्शन-पूजन, सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे मंदिर, वीडियो

भारतपश्चिम बंगाल चुनावः 4660 अतिरिक्त मतदान केंद्र?, कुल संख्या 85379 और 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में पड़ेंगे वोट

भारतTamil Nadu Election 2026: क्या CBSE का नया सिलेबस भाषा विवाद की जड़? सीएम स्टालिन ने कहा- "भाषा थोपने का सुनियोजित प्रयास"

भारतFire Accident: ONGC मुंबई हाई प्लेटफॉर्म पर भीषण आग, 10 लोग घायल; राहत और बचाव कार्य जारी