टीवीसी सदस्यों को अग्रिम मोर्चे का योद्धा घोषित करने की याचिका पर अदालत ने दिल्ली सरकार का रुख पूछा
By भाषा | Updated: July 12, 2021 16:57 IST2021-07-12T16:57:12+5:302021-07-12T16:57:12+5:30

टीवीसी सदस्यों को अग्रिम मोर्चे का योद्धा घोषित करने की याचिका पर अदालत ने दिल्ली सरकार का रुख पूछा
नयी दिल्ली, 12 जुलाई दिल्ली उच्च न्यायालय ने टाउन वेंडिंग या शहर विक्रय समिति (टीवीसी) के सदस्यों को अग्रिम मोर्चे का कोविड-19 योद्धा घोषित करने की एक याचिका पर सोमवार को दिल्ली सरकार का रुख पूछा।
न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने इस साल मई में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण जान गंवाने वाले एक टीवीसी सदस्य के बेटे की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए दिल्ली सरकार के वकील से कहा, ‘‘अपनी सरकार से इस विषय को देखने के लिए कहिए।’’
उच्च न्यायालय ने उत्तर दिल्ली नगर निगम से भी जवाब मांगा।
वकील कवलप्रीत कौर ने अदालत में कहा कि याचिकाकर्ता के पिता महामारी की दूसरी लहर के दौरान भी आवश्यक सेवाएं दे रहे थे और अनेक स्थानों पर जा रहे थे।
याचिका में बताया गया कि उनके पिता रेहड़ी-पटरी लगाकर सामान बेचते थे और उत्तर दिल्ली नगर निगम की सिविल लाइन्स की टीवीसी के सदस्य थे।
मामले में अगली सुनवाई चार अक्टूबर को होगी।
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