न्यायालय ने केंद्र, राज्यों से सीआईसी में रिक्त पदों को भरने के आदेश की अनुपालन रिपोर्ट देने को कहा

By भाषा | Updated: July 7, 2021 13:21 IST2021-07-07T13:21:47+5:302021-07-07T13:21:47+5:30

Court asks Centre, states to submit compliance report on order to fill vacancies in CIC | न्यायालय ने केंद्र, राज्यों से सीआईसी में रिक्त पदों को भरने के आदेश की अनुपालन रिपोर्ट देने को कहा

न्यायालय ने केंद्र, राज्यों से सीआईसी में रिक्त पदों को भरने के आदेश की अनुपालन रिपोर्ट देने को कहा

नयी दिल्ली, सात जुलाई उच्चतम न्यायालय ने केंद्र तथा राज्यों को सूचना के अधिकार कानून के तहत एसआईसी की राज्य समितियों और सीआईसी में सूचना आयुक्त के पदों पर समय सीमा के तहत नियुक्तियां करने के 2019 के उसके आदेश के अनुपालन पर स्थिति रिपोर्ट देने के बुधवार को निर्देश दिए।

न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि केंद्र और राज्यों को केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) तथा राज्य सूचना आयोग (एसआईसी) में रिक्तियों की जानकारियां चार हफ्तों के भीतर देनी होगी तथा साथ ही इन पदों पर नियुक्तियों के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी भी देनी होगी।

न्यायालय आरटीआई कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इस याचिका में कानून के तहत सीआईसी तथा एसआईसी में नियुक्तियों पर 2019 के आदेश को लागू करने का अनुरोध किया गया है।

भारद्वाज ने सरकारी प्राधिकारियों को उच्चतम न्यायालय के आदेश को लागू करने का निर्देश देने का अनुरोध भी किया। उच्चतम न्यायालय ने सरकार को एक निर्धारित समयसीमा के भीतर और पारदर्शी तरीके से सूचना आयुक्तों की नियुक्ति करने का आदेश दिया था।

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Web Title: Court asks Centre, states to submit compliance report on order to fill vacancies in CIC

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