अदालत ने तेजपाल को बरी किये जाने के खिलाफ अपील पर सुनवायी स्थगित की

By भाषा | Updated: July 29, 2021 21:25 IST2021-07-29T21:25:10+5:302021-07-29T21:25:10+5:30

Court adjourns hearing on appeal against acquittal of Tejpal | अदालत ने तेजपाल को बरी किये जाने के खिलाफ अपील पर सुनवायी स्थगित की

अदालत ने तेजपाल को बरी किये जाने के खिलाफ अपील पर सुनवायी स्थगित की

पणजी, 29 जुलाई बम्बई उच्च न्यायालय की गोवा पीठ ने पत्रकार तरुण तेजपाल को बलात्कार के एक मामले में बरी किए जाने के खिलाफ राज्य सरकार की अपील पर सुनवायी बृहस्पतिवार को 10 अगस्त के लिए स्थगित कर दी।

न्यायमूर्ति एम एस सोनक और न्यायमूर्ति एम एस जावलकर की खंडपीठ ने सुनवायी तब टाल दी जब तेजपाल के वकील अमित देसाई ने अदालत को बताया कि उनको निर्देश देने वाले वकील अंकुर चावला को 'शोक' हुआ है और कुछ दस्तावेज अभी तैयार किये जाने बाकी हैं।

राज्य की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और राज्य के महाधिवक्ता देवीदास पंगम पेश हुए।

पंगम ने अनुरोध किया कि सुनवाई 17 अगस्त से पहले निर्धारित की जाए क्योंकि अदालत 15 अगस्त के बाद भौतिक मौजूदगी में सुनवाई फिर से शुरू कर सकती है और मेहता तब सहायता करने में सक्षम नहीं हो सकेंगे।

पीठ ने यह स्पष्ट करते हुए कि भौतिक मौजूदगी में सुनवायी के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है, मामले को 10 अगस्त के लिए स्थगित कर दिया।

21 मई, 2021 को गोवा की एक सत्र अदालत ने तेजपाल को 2013 में राज्य में एक लक्जरी होटल की लिफ्ट के अंदर एक पूर्व महिला सहयोगी के यौन उत्पीड़न के आरोप से बरी कर दिया।

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Web Title: Court adjourns hearing on appeal against acquittal of Tejpal

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