अदालत ने हत्या मामले में दो लोगों को किया बरी, पुलिस के खिलाफ जांच का आदेश

By भाषा | Updated: November 10, 2021 18:51 IST2021-11-10T18:51:45+5:302021-11-10T18:51:45+5:30

Court acquits two people in murder case, orders probe against police | अदालत ने हत्या मामले में दो लोगों को किया बरी, पुलिस के खिलाफ जांच का आदेश

अदालत ने हत्या मामले में दो लोगों को किया बरी, पुलिस के खिलाफ जांच का आदेश

नयी दिल्ली, 10 नवंबर दिल्ली की एक अदालत ने हत्या और यौन शोषण के एक मामले में दो लोगों को बरी कर दिया और दोषी पुलिसकर्मियों, मृतक की मां, दोस्त और एक वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नवजीत बुद्धिराज ने दोनों व्यक्तियों को बरी करते हुए कहा कि जांच एजेंसी ने ‘‘दुर्भावनापूर्ण’’ रूप से आत्महत्या के एक मामले को गैर इरादतन हत्या में बदल दिया।

पुलिस के अनुसार, 17 वर्षीय लड़की की दिसंबर 2016 में दो लोगों ने कार में गोली मारकर हत्या कर दी और उसका यौन शोषण किया। अभियोजन ने मामले में 41 गवाहों के बयान दर्ज किए।

इस मामले में 29 अक्टूबर को आए फैसले में कहा गया है, ‘‘यदि में जांच एजेंसी की ओर से किए गए घोर कदाचार के संबंध में अपनी आंखें मूंद लेता हूं तो मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में नाकाम हो जाऊंगा। जांच एजेंसी ने आत्महत्या के मामले को गैर इरादतन हत्या के मामले में बदलने के लिए दुर्भावनापूर्ण तरीके से काम किया और आरोपियों को गलत तरीके से फंसाया।’’

न्यायाधीश ने दो पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने की सिफारिश की। उन्होंने कहा कि मामले के पूर्व प्रभारी ने मृतक के परिवार के सदस्यों की मिलीभगत से मनगढ़ंत प्राथमिकी दर्ज की। उन्होंने कहा, ‘‘मैं दुर्भावनापूर्ण मुकदमे और मामले में झूठी गवाही देने के लिए मृतका की मां, उसके दोस्त और एफएसएल रोहिणी में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (जीव विज्ञान) डॉ. सरबजीत सिंह के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 340 के तहत जांच शुरू करने का आदेश देता हूं।

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Web Title: Court acquits two people in murder case, orders probe against police

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