अदालत ने धोखाधड़ी के मामले में डीएचएफएल को बरी किया

By भाषा | Updated: November 17, 2021 21:44 IST2021-11-17T21:44:08+5:302021-11-17T21:44:08+5:30

Court acquits DHFL in cheating case | अदालत ने धोखाधड़ी के मामले में डीएचएफएल को बरी किया

अदालत ने धोखाधड़ी के मामले में डीएचएफएल को बरी किया

मुंबई, 17 नवंबर बंबई उच्च न्यायालय ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (डीएचएफएल) को सीबीआई द्वारा उसके पूर्व निदेशकों कपिल और धीरज वधावन तथा यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के मामले में बुधवार को आरोपमुक्त करते हुए उसके विरुद्ध कार्यवाही को बंद कर दिया।

न्यायमूर्ति एस के शिंदे की एकल पीठ ने विशेष सीबीआई अदालत के इस साल अगस्त के एक फैसले को चुनौती देने वाली डीएचएफएल की याचिका को स्वीकार कर लिया। सीबीआई अदालत ने उसे आरोपमुक्त करने के उसके अनुरोध को खारिज कर दिया था।

कंपनी ने वरिष्ठ वकील रवि कदम के माध्यम से उच्च न्यायालय में दायर अपनी याचिका में दलील दी थी कि चूंकि पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस ने उसका अधिग्रहण कर लिया था, इसलिए उसे पिछली सभी देनदारियों से मुक्त किया जाना चाहिए।

इससे पहले सीबीआई के वकील हितेन वेनेगांवकर ने अदालत में कंपनी की याचिका का जोरदार विरोध किया था।

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Web Title: Court acquits DHFL in cheating case

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