लाइव न्यूज़ :

Coronavirus: भारत ने 15 अप्रैल तक सभी पर्यटन वीजा किए निलंबित

By भाषा | Updated: March 12, 2020 06:06 IST

स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन की अध्यक्षता में हुई मंत्री समूह की बैठक में यह फैसला लिया गया। बयान में कहा गया है, ‘‘राजनयिक, आधिकारिक, संयुक्त राष्ट्र/ अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं, कामकाजी और प्रोजेक्ट वीजा के अलावा सभी मौजूदा वीजा 15 अप्रैल, 2020 तक निलंबित किए जाते हैं। यह 13 मार्च, 2020 की जीएमटी समयानुसार दोपहर 12 बजे से सभी प्रस्थान बिन्दुओं पर प्रभावी होगा।’’

Open in App
ठळक मुद्देभारत ने कोरोना वायरस संक्रमण को प्रसार को रोकने के उद्देश्य से 15 अप्रैल तक सभी पर्यटन वीजा निलंबित कर दिए हैं। सरकार की ओर से जारी बयान के अनुसार, यह निलंबन 13 मार्च को रात जीएमटी 12 बजे से प्रभावी होगा।

भारत ने कोरोना वायरस संक्रमण को प्रसार को रोकने के उद्देश्य से 15 अप्रैल तक सभी पर्यटन वीजा निलंबित कर दिए हैं। सरकारी बयान में इसकी जानकारी जानकारी दी गयी है। सरकार की ओर से जारी बयान के अनुसार, यह निलंबन 13 मार्च को रात जीएमटी 12 बजे से प्रभावी होगा।

स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन की अध्यक्षता में हुई मंत्री समूह की बैठक में यह फैसला लिया गया। बयान में कहा गया है, ‘‘राजनयिक, आधिकारिक, संयुक्त राष्ट्र/ अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं, कामकाजी और प्रोजेक्ट वीजा के अलावा सभी मौजूदा वीजा 15 अप्रैल, 2020 तक निलंबित किए जाते हैं। यह 13 मार्च, 2020 की जीएमटी समयानुसार दोपहर 12 बजे से सभी प्रस्थान बिन्दुओं पर प्रभावी होगा।’’

ओसीआई कार्डधारकों को प्राप्त वीजा मुक्त यात्रा की सुविधा भी 15 अप्रैल तक के लिए रोक दी गयी है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि यदि कोई विदेशी नागरिक आपात स्थिति में भारत की यात्रा करना चाहता है तो वह अपने देश में स्थित भारतीय मिशन से संपर्क कर सकता है।

कोरोना वायरस: सरकार ने महामारी अधिनियम लागू करने का आह्वान किया

कोरोना वायरस फैलने के खतरे के बीच कैबिनेट सचिव ने बुधवार को कहा कि सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को महामारी अधिनियम 1897 के खंड दो को लागू करना चाहिए ताकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परामर्श लागू किये जा सकें।

कैबिनेट सचिव द्वारा आहूत बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में संबंधित विभागों के सचिव, सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के प्रतिनिधियों समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।

मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा, “केंद्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय को सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को महामारी अधिनियम 1897 के खंड दो को लागू करने का सुझाव देना चाहिए ताकि स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय/राज्य/संघ शासित प्रदेश द्वारा समय समय जारी सभी परामर्श लागू किये जा सकें।” 

टॅग्स :कोरोना वायरसइंडियालोकमत हिंदी समाचार
Open in App

संबंधित खबरें

भारतबाबासाहब ने मंत्री पद छोड़ते ही तुरंत खाली किया था बंगला

भारतIndiGo Crisis: इंडिगो ने 5वें दिन की सैकड़ों उड़ानें की रद्द, दिल्ली-मुंबई समेत कई शहरों में हवाई यात्रा प्रभावित

भारतPutin Visit India: भारत का दौरा पूरा कर रूस लौटे पुतिन, जानें दो दिवसीय दौरे में क्या कुछ रहा खास

भारत‘पहलगाम से क्रोकस सिटी हॉल तक’: PM मोदी और पुतिन ने मिलकर आतंकवाद, व्यापार और भारत-रूस दोस्ती पर बात की

भारतPutin India Visit: एयरपोर्ट पर पीएम मोदी ने गले लगाकर किया रूसी राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत, एक ही कार में हुए रवाना, देखें तस्वीरें

भारत अधिक खबरें

भारतकथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा जयपुर में बने जीवनसाथी, देखें वीडियो

भारत2024 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, 2025 तक नेता प्रतिपक्ष नियुक्त नहीं?, उद्धव ठाकरे ने कहा-प्रचंड बहुमत होने के बावजूद क्यों डर रही है सरकार?

भारतजीवन रक्षक प्रणाली पर ‘इंडिया’ गठबंधन?, उमर अब्दुल्ला बोले-‘आईसीयू’ में जाने का खतरा, भाजपा की 24 घंटे चलने वाली चुनावी मशीन से मुकाबला करने में फेल

भारतजमीनी कार्यकर्ताओं को सम्मानित, सीएम नीतीश कुमार ने सदस्यता अभियान की शुरुआत की

भारतसिरसा जिलाः गांवों और शहरों में पर्याप्त एवं सुरक्षित पेयजल, जानिए खासियत