महाराष्ट्रः बीड के बाद नांदेड़ में 25 मार्च से 4 अप्रैल तक लॉकडाउन, परभणी और नागपुर का हाल, जानें गाइडलाइन

By सतीश कुमार सिंह | Updated: March 24, 2021 20:02 IST2021-03-24T18:28:41+5:302021-03-24T20:02:09+5:30

Coronavirus in Maharashtra: महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और गुजरात में कोविड-19 के दैनिक मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है और संक्रमण के कुल नए मामलों में इन राज्यों की हिस्सेदारी 77.44 प्रतिशत है।

Coronavirus in Maharashtra lockdown beed Nanded March 25 to April 4 Parbhani Nagpur in 31 Guideline | महाराष्ट्रः बीड के बाद नांदेड़ में 25 मार्च से 4 अप्रैल तक लॉकडाउन, परभणी और नागपुर का हाल, जानें गाइडलाइन

महाराष्ट्र में साप्ताहिक संक्रमण दर सबसे ज्यादा 20.53 प्रतिशत है। (file photo)

Highlightsआंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में एक दिन में सबसे ज्यादा 28,699 नए मामले सामने आए।पंजाब में 2,254 और कर्नाटक में 2,010 संक्रमित मिले।आठ राज्यों में राष्ट्रीय औसत (4.11 प्रतिशत) से ऊंची साप्ताहिक संक्रमण दर दर्ज की गई है।

Coronavirus in Maharashtra: महाराष्ट्र में बीड के बाद नांदेड़ में 4 अप्रैल तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। ये पाबंदियां आज रात 12 बजे से लागू हो जाएंगी।

बीड जिले में 26 मार्च से 4 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है। राज्य में COVID-19 मामलों में भारी वृद्धि के मद्देनजर घोषणा की। नागपुर में 31 मार्च तक लॉकडाउन है। मराठावाड़ा क्षेत्र के परभणी में पहले ही प्रशासन एक हफ्ते के लॉकडाउन की घोषणा कर चुका है।अधिकारी ने जानकारी दी है कि बुधवार शाम 7 बजे से क्षेत्र में लॉकडाउन लागू हो जाएगा। ये पाबंदियां 31 मार्च तक जारी रहेंगी।

बीड जिला कलेक्टर ने घातक कोरोना वायरस के आगे प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाने का आदेश जारी किया है। तालाबंदी के दौरान जिले में सभी मैरिज हॉल, होटल और रेस्तरां बंद रहेंगे। बीड जिले में 26 मार्च से 4 अप्रैल तक पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। नांदेड़ और बीड में 4 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन लगने जा रहा है। 

बीड जिले के सभी स्कूल और कॉलेज भी इस दौरान बंद रहेंगे। इस अवधि के दौरान सभी निजी कार्यालय बंद रहेंगे और उनके कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। हालांकि, किराना, दूध और दवाओं जैसी आवश्यक वस्तुओं को बेचने वाली सभी दुकानों को इस लॉकडाउन के दौरान छूट दी जाएगी।

अब हरिद्वार कुंभ में आने के  लिए  कोरोना टेस्ट जरूरी

देश में लगातार बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों का असर हरिद्वार के कुंभ मेले पर भी नजर आ रहा है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि कुंभ में आने वाले सभी लोगों को आरटी-पीसीआर टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा।

हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के उस फैसले की निंदा है जिसमें उन्होंने बिना कोरोना टेस्ट के लोगों को कुंभ में आने की इजाजत दी थी. कुंभ मेले को लेकर दायर एक जनिहत याचिका की सुनवाई करते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए।

कोर्ट का कहना है कि जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है यदि वे अपना सर्टिफिकेट दिखाते हैं तो उन्हें छूट मिल सकती है. बाकी सभी के लिए टेस्ट करवाना और निगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य रहेगा।

तीरथ सिंह ने बदल था पूर्व सीएम का फैसला उत्तराखंड के हरिद्वार में इसी माह कुंभ मेला शुरू हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कुंभ में आने वाले लोगों के लिए आरटी-पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी किया था।

हालांकि नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने पूर्व मुख्यमंत्री के फैसले को पलटते हुए कहा था कि कुंभ में कोई पाबंदी नहीं होगी। उन्होंने कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट लाने की पाबंदी को हटा दिया था। उनके इस फैसले की काफी निंदा भी हुई थी. वहीं हाल ही में केंद्र से उत्तराखंड गई स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम ने चेतावनी दी थी और नियमों में लापरवाही बरते जाने की बात कही थी।

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