Coronavirus: कोरोना की रोकथाम के लिए छत्तीसगढ़ की जेलों से छोड़े गए 584 कैदी

By भाषा | Published: April 3, 2020 10:19 PM2020-04-03T22:19:18+5:302020-04-03T22:19:18+5:30

राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने शुक्रवार को यहां बताया कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए राज्य की विभिन्न जेलों से अब तक कुल 584 कैदियों को छोड़ा जा चुका है, जिनमें से 391 कैदियों को अंतरिम जमानत पर, 154 कैदियों को पैरोल पर और 39 कैदियों को सजा पूरी करने पर विभिन्न जेलों से छोड़ा गया है।

Coronavirus: 584 prisoners released from jails in Chhattisgarh for prevention of COVID 19 | Coronavirus: कोरोना की रोकथाम के लिए छत्तीसगढ़ की जेलों से छोड़े गए 584 कैदी

तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक तौर पर किया गया है। (फाइल फोटो)

Highlightsछत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए राज्य के विभिन्न जेलों से अब तक 584 कैदियों को पैरोल और अंतरिम जमानत पर तथा सजा पूरी करने पर रिहा किया है। इनमें से 391 कैदियों को अंतरिम जमानत पर, 154 कैदियों को पैरोल पर और 39 कैदियों को सजा पूरी करने पर विभिन्न जेलों से छोड़ा गया है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए राज्य के विभिन्न जेलों से अब तक 584 कैदियों को पैरोल और अंतरिम जमानत पर तथा सजा पूरी करने पर रिहा किया है।

राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने शुक्रवार को यहां बताया कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए राज्य की विभिन्न जेलों से अब तक कुल 584 कैदियों को छोड़ा जा चुका है, जिनमें से 391 कैदियों को अंतरिम जमानत पर, 154 कैदियों को पैरोल पर और 39 कैदियों को सजा पूरी करने पर विभिन्न जेलों से छोड़ा गया है।

अधिकारियों ने बताया कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जेलों में कैदियों की संख्या कम करने का निर्णय लिया गया था जिससे जेलों में बंद कैदियों में कोरोना वायरस का खतरा कम किया जा सके। इसी क्रम में दो अप्रैल तक इन कैदियों को कुछ शर्तों के अधीन अंतरिम जमानत और पैरोल पर छोड़ा गया है।

उन्होंने बताया कि जमानत और पैरोल देने की प्रक्रिया 23 मार्च से शुरू हुई थी। अधिकारियों ने बताया कि उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद राज्य के जेलों में कैदियों को जमानत या पैरोल पर रिहा करने के लिए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय हाई पावर कमेटी बनाई गई थी।

इस कमेटी में अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह और जेल) सुब्रत साहू और अतिरिक्त महानिदेशक (जेल) अशोक जुनेजा सदस्य हैं। उन्होंने बताया कि समिति ने दो बैठकें की हैं और इसकी सिफारिश के आधार पर यह कदम उठाया जा रहा है।

Web Title: Coronavirus: 584 prisoners released from jails in Chhattisgarh for prevention of COVID 19

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