Coronavirus: दिल्ली में लॉकडाउन के उल्लंघन के आरोप में 5103 लोग हिरासत में लिए गए, 180 मामले दर्ज
By भाषा | Published: March 26, 2020 05:56 AM2020-03-26T05:56:34+5:302020-03-26T05:56:34+5:30
दिल्ली पुलिस द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, शाम पांच बजे तक भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत 183 मामले दर्ज किए गए थे। पुलिस के अनुसार धारा 65 के तहत कुल 5,103 लोगों को हिरासत में लिया गया है वहीं 956 वाहनों को दिल्ली पुलिस कानून की धारा 66 के तहत जब्त किया गया है।
कोरोना वायरस को देखते हुए लगाए गए लॉकडाउन के दौरान सरकारी आदेशों का उल्लंघन करने पर 5,103 लोगों को बुधवार को हिरासत में लिया गया और 180 से अधिक मामले दर्ज किए गए।
दिल्ली पुलिस द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, शाम पांच बजे तक भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत 183 मामले दर्ज किए गए थे।
पुलिस के अनुसार धारा 65 के तहत कुल 5,103 लोगों को हिरासत में लिया गया है वहीं 956 वाहनों को दिल्ली पुलिस कानून की धारा 66 के तहत जब्त किया गया है।
बारी-बारी से अपने जवानों को पृथक रहने के लिए भेजने पर विचार कर रही है दिल्ली पुलिस
दिल्ली पुलिस कोरोना वायरस के खतरे को कम करने के लिए अपने करीब एक चौथाई जवानों को दस दिन के लिए बारी-बारी के आधार पर पृथक रखने की योजना बना रही है। दिल्ली पुलिस आयुक्त एस एन श्रीवास्तव ने एक आंतरिक संदेश में अपने जवानों से कहा कि पुलिस बल का एक हिस्सा बारी-बारी के आधार पर दस दिन के लिए पृथक रहना चाहिए और बाकी को सरकार द्वारा घोषित 21 दिन के लॉकडाउन को लागू कराना चाहिए।
पत्र में कहा गया है, ‘‘सभी थानों, जिले के एसीपी/डीसीपी कार्यालयों और अन्य उच्च अधिकारियों के कार्यालयों को परामर्श दिया जाता है कि उनके कार्यालय में पदस्थ 25-33 प्रतिशत स्टाफ को पृथक रहने के लिए भेजें।’’ इसमें कहा गया है कि करीब 50 साल उम्र के आसपास के पुलिसकर्मियों या सेहत संबंधी दिक्कतों वाले जवानों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।