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नाबालिग से बलात्कार के दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा

By भाषा | Updated: March 10, 2021 21:13 IST

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मंदसौर (मप्र) 10 मार्च मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले की एक स्थानीय अदालत ने 23 वर्षीय युवक को नाबालिग लड़की से बलात्कार करने के मामले में दोषी करार देते हुए दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

विशेष शासकीय लोक अभियोजक नीतेश कृष्णन ने बुधवार को बताया कि द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश निशा गुप्ता ने मंगलवार को सुरेशनाथ कालबेलिया को भादवि की धारा 376 (बलात्कार) तथा भादवि की अन्य संबद्ध धाराओं एवं यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (पॉस्को एक्ट) के तहत सजा सुनाई है।

अदालत ने दोषी पर सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

उन्होंने बताया कि घटना 2014 में हुई थी जब आरोपी ने पीड़ित बालिका को चाकू की नोंक पर जिले के रिंडा गांव से एक विवाह समारोह से अगवा कर लिया था। वह उसे अहमदाबाद ले गया जहां उसने पीड़िता को पांच-छह दिन तक बंदी बनाकर रखा और उसके साथ बलात्कार किया।

लोक अभियोजक ने बताया कि बालिका ने घर लौटकर माता-पिता को आपबीती बताई। इसके बाद जिले के अफजलपुर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।

कृष्णन ने बताया कि कालबेलिया को बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया था। इसके बाद वर्ष 2018 में वह फरार हो गया। पिछले माह आरोपी ने आत्मसमर्पण कर दिया और अब उसे अदालत ने दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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