अवमानना प्रकरण: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने जिलाधिकारी एवं उपजिलाधिकार को सजा सुनायी
By भाषा | Updated: March 10, 2021 20:47 IST2021-03-10T20:47:30+5:302021-03-10T20:47:30+5:30

अवमानना प्रकरण: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने जिलाधिकारी एवं उपजिलाधिकार को सजा सुनायी
हैदराबाद, 10 मार्च तेलंगाना उच्च न्यायालय ने एक जलाशय के निर्माण के लिए वास्ते जमीन अधिग्रहण से जुड़े अवमानना के मामले में तीन वरिष्ठ अधिकारियों को दोषी ठहराया है और उन्हें सामान्य कैद की सजा सुनायी।
पंद्रह याचिकाकर्ताओं की अवमानना संबंधी अर्जियां मंजूर करते हुए न्यायमूर्ति रामचंद्र राव ने हाल के अपने आदेश में तीन अधिकारियों को सिड्डीपेट जिले में भू-अधिग्रहण के संबंध में अदालती आदेश की जान-बूझकर अवज्ञा करने को लेकर दोषी ठहराया।
अदालत ने सिड्डीपेट के जिलाधिकारी वेंकटरामी रेड्डी एवं विशेष उपजिलाधकारी (भू अधिग्रहण) जयचंद्र रेड्डी को क्रमश: तीन महीने और चार महीने के लिए सामान्य कैद की सजा सुनायी।
हालांकि न्यायमूर्ति राव ने सजा छह सप्ताह के लिए निलंबित कर दी।
अदालत ने रंजना सरसिला के जिलाधिाकारी डी कृष्णा भाष्कर पर 2000 रूपये का जुर्माना लगाया । वह पहले सिड्डीपेट के जिलाधिकारी थे।
न्यायालय ने वेंकटरामी रेड्डी और जयचंद्र रेड्डी पर 2000-2000 रूपये के जुर्मान के अलावा उनपर क्रमश: 25000 और 50000 रूपये का हर्जाना भी लगाया।
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