लाइव न्यूज़ :

कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को उच्च न्यायालय से मिली अग्रिम जमानत

By भाषा | Updated: November 27, 2020 17:27 IST

Open in App

जबलपुर (मप्र), 27 नवंबर फ्रांस में जारी कार्टून विवाद के आलोक में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के खिलाफ पिछले माह भोपाल में प्रदर्शन से जुड़े एक मामले में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने भोपाल मध्य सीट के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को शुक्रवार को अग्रिम जमानत दे दी।

मसूद के वकील अजय गुप्ता ने बताया, ‘‘मेरे मुवक्किल की अंतरिम जमानत की अर्जी को मंजूर करते हुए अदालत ने कहा कि वह जांच में सहयोग करें और स्थानीय पुलिस थाने में जानकारी दिए बगैर भोपाल से बाहर ना जाएं।’’ अदालत ने कहा है कि वह मामले से जुड़े सबूतों, सामग्री एवं अन्य चीजों को किसी तरह से प्रभावित ना करें।

उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय यादव और न्यायमूर्ति सुजॉय पॉल की खंडपीठ ने मसूद को अंतरिम जमानत देते हुए कहा कि आवेदक निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं और न्याय से उसके भागने की कोई संभावना नहीं है।

अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि आपत्तिजनक सामग्री एवं भाषण पहले से ही पुलिस के कब्जे में हैं और इसमें आवेदक द्वारा छेड़छाड़ किए जाने की कोई संभावना नहीं है।

गुप्ता ने कहा कि मसूद की गिरफ्तारी की स्थिति में उसे 50,000 रुपये के मुचलके की जमानत पर रिहा किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि भोपाल की निचली अदालत द्वारा अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज किए जाने के बाद मसूद उच्च न्यायालय पहुंचे थे।

गौरतलब है कि फ्रांस में जारी कार्टून विवाद के आलोक में भोपाल के इक़बाल मैदान में 29 अक्टूबर को विधायक आरिफ मसूद के नेतृत्व में मौलवियों और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के खिलाफ प्रदर्शन किया था। विरोध प्रदर्शन में बोलते हुए मसूद ने मांग की कि केंद्र सरकार फ्रांस में भारतीय राजदूत से उस देश के शासन के ' मुस्लिम विरोधी ' रुख के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए कहे। इसके अलावा, उन्होंने मैक्रों पर पैगंबर मोहम्मद के आक्रामक कार्टूनों का समर्थन करने और जानबूझकर मुस्लिमों की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया था।

इसके बाद, धर्म संस्कृति समिति के डॉ दीपक रघुवंशी की शिकायत पर विधायक आरिफ मसूद और छह अन्य लोगों के खिलाफ भादंवि की धारा 153 ए के तहत भोपाल शहर के तलैया पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया था, जिसमें उन्हें उच्च न्यायालय से शुक्रवार को अग्रिम जमानत मिली है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Open in App

संबंधित खबरें

कारोबारiPhone जैसा Selfie? Realme 16 5G आया मार्केट में 7000mAh बैटरी, जानें फीचर्स

क्रिकेटईशान किशन-अभिषेक शर्मा से टकराएंगे ऋषभ पंत?, हैदराबाद में 5 अप्रैल को दोपहर 3.30 बजे देखिए चौके-छक्के, कौन किस पर भारी, आंकड़े

क्रिकेटश्रेयस अय्यर की बहन का 'तुनक तुनक तुन' गाने पर डांस वायरल हो गया, धोनी की टीम पर जीत के बाद जश्न में डूबा परिवार, वीडियो

ज़रा हटके'चिंकी-मोमो', 'चाइनीज' कहकर किया अपमान, अरुणाचल से आई डांस टीम के साथ पटना में बदसलूकी; VIDEO वायरल

क्रिकेटफिनिशर की भूमिका खत्म, पॉवर प्ले में ही 10, 11, 12 रन रेट से कूट रहे?, सीएसके मुख्य कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने कहा-आईपीएल में ओपनर की बल्ले-बल्ले?

भारत अधिक खबरें

भारतTamil Nadu Election 2026: क्या CBSE का नया सिलेबस भाषा विवाद की जड़? सीएम स्टालिन ने कहा- "भाषा थोपने का सुनियोजित प्रयास"

भारतFire Accident: ONGC मुंबई हाई प्लेटफॉर्म पर भीषण आग, 10 लोग घायल; राहत और बचाव कार्य जारी

भारतElection 2026: केरल में चुनावी हिंसा! शशि थरूर के काफिले पर हमला, गनमैन को भी पीटा, 5 धरे गए

भारतदेश के लिए समर्पित ‘एक भारतीय आत्मा’

भारतवाराणसी का रोम-रोम हुआ रोमांचित, दर्शकों ने देखा कैसा था सम्राट विक्रमादित्य का सुशासन, देखें Photos