सड़क दुर्घटना में व्यक्ति की मौत होने पर परिजनों को 12.79 लाख रुपये का मुआवजा

By भाषा | Updated: August 13, 2021 20:18 IST2021-08-13T20:18:46+5:302021-08-13T20:18:46+5:30

Compensation of Rs 12.79 lakh to the next of kin for the death of a person in a road accident | सड़क दुर्घटना में व्यक्ति की मौत होने पर परिजनों को 12.79 लाख रुपये का मुआवजा

सड़क दुर्घटना में व्यक्ति की मौत होने पर परिजनों को 12.79 लाख रुपये का मुआवजा

ठाणे, 13 अगस्त महाराष्ट्र दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) की ठाणे इकाई ने 2017 में पति की मौत के मामले में एक महिला और उसके दो बच्चों को 12.79 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

एमएसीटी सदस्य आरएन रोकडे द्वारा 10 अगस्त को आदेश दिया गया था जिसकी प्रति शुक्रवार को उपलब्ध कराई गई है। इसमें कहा गया है कि दुर्घटना में शामिल कंटेनर ट्रक के मालिक और बीमा फर्म जून, 2018 में दावा दायर करने की तिथि से मुआवजे की राशि का भुगतान आठ प्रतिशत ब्याज के साथ करेंगे।

उनके वकील प्रदीप टिल्लू ने कहा कि दुर्घटना के समय 32 वर्षीय दीपेश गायकवाड़ एक बिल्डर के साथ काम करता था और उन्हें प्रतिमाह 15,000 रुपये का वेतन मिलता था। गायकवाड़ की मोटरसाइकिल को पांच मई, 2017 की सुबह मनकोली-दीवा रोड पर अंजुर पेट्रोल पंप के पास एक कंटेनर ट्रक ने टक्कर मार दी थी जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी।

उन्होंने कहा कि गायकवाड़ की पत्नी दर्शना (30) और बच्चों रूशी (09) तथा समशिक्षा (03) को मुआवजा दिया गया है।

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