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हास्य कलाकार मुनव्वर फारूकी को इंदौर में दर्ज मामले में अंतरिम जमानत मिली

By भाषा | Updated: February 5, 2021 21:02 IST

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नयी दिल्ली, पांच फरवरी उच्चतम न्यायालय ने हास्य कलाकार मुनव्वर फारूकी को धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में मध्य प्रदेश के इंदौर में दर्ज मामले में शुक्रवार को अंतरिम जमानत दे दी।

न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने 28 जनवरी के मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश पर भी रोक लगा दी जिसमें कलाकार को यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया गया था कि ‘‘सौहार्द को बढ़ावा देना’’ संवैधानिक दायित्वों में से एक है।

पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई सुनवाई के दौरान धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में फारूकी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में दर्ज मामले में इलाहाबाद स्थित एक निचली अदालत द्वारा जारी किए गए पेशी वारंट पर भी रोक लगा दी।

न्यायालय ने फारूकी की उन दो याचिकाओं पर नोटिस जारी किए जिनमें उन्होंने इंदौर में दर्ज मामले में जमानत देने तथा विभिन्न राज्यों में समान मामले में दर्ज प्राथमिकियों को जोड़ने और इन्हें निरस्त करने का अनुरोध किया था।

शीर्ष अदालत ने याचिकाओं पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र सरकारों से जवाब मांगा।

फारूकी और चार अन्य को एक भाजपा विधायक के बेटे की शिकायत पर एक जनवरी को गिरफ्तार किया गया था।

शिकायत में आरोप लगाया गया था कि फारूकी ने नववर्ष के मौके पर इंदौर में हुए एक हास्य कार्यक्रम के दौरान हिंदू देवी-देवताओं तथा केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं।

इसके बाद एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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