महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा- मराठा आरक्षण से नहीं प्रभावित होगा ओबीसी आरक्षण

By अनुराग आनंद | Published: July 22, 2020 02:46 AM2020-07-22T02:46:47+5:302020-07-22T02:46:47+5:30

उद्धव ठाकरे ने कहा कि संदेह दूर करने के लिए ओबीसी के प्रतिनिधियों और राज्य के महाधिवक्ता के बीच एक बैठक आयोजित की जाएगी।

CM Uddhav Thackeray said - OBC reservation will not be affected by Maratha reservation | महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा- मराठा आरक्षण से नहीं प्रभावित होगा ओबीसी आरक्षण

सीएम उद्धव ठाकरे (फाइल फोटो)

Highlightsमुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ओबीसी प्रतिनिधियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही है। उद्धव ठाकरे के साथ बैठक में मंत्री अशोक चव्हाण, छगन भुजबल, एकनाथ शिंदे, विजय वाडेत्तिवार, धनंजय मुंडे और अन्य शामिल थे।उद्धव ठाकरे ने कहा, ‘‘मराठा आरक्षण मामले की सुनवाई उच्चतम न्यायालय में हो रही है।"

मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को आश्वासन दिया कि नौकरियों और शिक्षा में मराठा आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा।

उन्होंने कहा कि संदेह दूर करने के लिए ओबीसी के प्रतिनिधियों और राज्य के महाधिवक्ता के बीच एक बैठक आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री ओबीसी प्रतिनिधियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान बोल रहे थे, जिसमें मंत्री अशोक चव्हाण, छगन भुजबल, एकनाथ शिंदे, विजय वाडेत्तिवार, धनंजय मुंडे और अन्य शामिल थे।

मराठा आरक्षण मामले की सुनवाई उच्चतम न्यायालय में हो रही है-

एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार ठाकरे ने कहा, ‘‘मराठा आरक्षण मामले की सुनवाई उच्चतम न्यायालय में हो रही है। ओबीसी को यह डर छोड़ देना चाहिए कि अगर शीर्ष अदालत बंबई उच्च न्यायालय के मराठा आरक्षण के फैसले को बरकरार रखती है तो उनका आरक्षण प्रभावित हो जाएगा।’’  दरअसल, माराठा आरक्षण आंदोलन को लंबे समय तक चलने के बाद आखिरकार महाराष्ट्र सरकार ने इस समुदाय को समाज के दूसरे आर्थिक व समाजिक तौर पर पिछड़े वर्ग की तरह आरक्षण देने का फैसला किया था।

पिछले दिनों सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट से महाराष्ट्र सरकार को मिली थी राहत-

बता दें कि भले ही मराठा समुदाय को महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब भी सुनवाई चल रही हो लेकिन इस मामले में पिछली सुनवाई में महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली थी।

दरअसल, मराठा पर आरक्षण पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा कि रोक का अंतरिम आदेश जारी नहीं करेंगे। दरअसल, महाराष्ट्र में शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय को 16 फीसदी प्रदान किए गए आरक्षण को बरकरार रखने वाले बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। 

याचिका में कहा गया है कि इंदिरा साहनी में संविधान पीठ द्वारा तय आरक्षण पर 50% कैप का उल्लंघन हुआ है।

(पीटीआई इनपुट के आधार पर)

Web Title: CM Uddhav Thackeray said - OBC reservation will not be affected by Maratha reservation

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