जम्मू में जाली बैंक गारंटी बॉन्ड जारी करने के मामले में दो आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल
By भाषा | Updated: February 13, 2021 15:13 IST2021-02-13T15:13:27+5:302021-02-13T15:13:27+5:30

जम्मू में जाली बैंक गारंटी बॉन्ड जारी करने के मामले में दो आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल
जम्मू, 13 फरवरी जम्मू कश्मीर पुलिस की अपराध शाखा ने दिल्ली के एक कारोबारी को एक करोड़ रुपये के जाली बैंक गारंटी ‘बॉन्ड’ जारी किये जाने के सात साल पुराने मामले में शनिवार को दो आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।
अपराध शाखा के प्रवक्ता ने कहा कि आरोपपत्र जम्मू के विशाल महाजन और दिल्ली के विनय मित्तल के खिलाफ यहां एक अदालत में दाखिल किया गया।
उन्होंने कहा कि 2014 में जम्मू कश्मीर बैंक की आर एस पुरा शाखा के प्रबंधक विजय कुमार द्वारा इस संबंध में जम्मू अपराध शाखा में एक लिखित शिकायत दायर की गई थी।
शिकायत में आरोप लगाया गया था कि बैंक की आर एस पुरा शाखा द्वारा एक करोड़ रुपये की एक बैंक गारंटी की जालसाजी की गई थी, जबकि बैंक ने ऐसा कोई ‘बॉन्ड’ जारी नहीं किया था। यह ‘बॉन्ड’ नयी दिल्ली स्थित शिवम इंटरप्राइजेज के लिए जारी किया गया था।
यह आरोप है कि जाली बैंक गारंटी तैयार करने के लिए जो ‘स्टाम्प पेपर’ इस्तेमाल किया गया, वह महाजन के नाम से खरीदा गया था। इस तरह, मेसर्स मोगाइल स्केल्टा एलेट्रो के अधिकारियों ने न सिर्फ जाली बैंक गारंटी तैयार करवाई और उसका इस्तेमाल किया, बल्कि इरादतन बैंक अधिकारियों के हस्ताक्षर की जालसाजी की और बैंक का नकली मुहर भी लगाया, ताकि वे बैंक और लाभार्थी के साथ धोखाधड़ी कर सकें।
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