मंत्रिमंडल हुई सख्त: भगोड़ा आर्थिक अपराधियों की देश में ही नहीं विदेशों में भी होगी संपति जब्त
By पल्लवी कुमारी | Updated: March 2, 2018 01:42 IST2018-03-01T22:00:49+5:302018-03-02T01:42:02+5:30
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार 1 मार्च को 'भगोड़ा आर्थिक अपराध बिल 2018' को मंजूरी दे दी है।

मंत्रिमंडल हुई सख्त: भगोड़ा आर्थिक अपराधियों की देश में ही नहीं विदेशों में भी होगी संपति जब्त
नई दिल्ली, 1 मार्च; बैंकों और देश से अरबों-करोड़ लेकर विदेश भागने वाले नीरव मोदी, विजय माल्या और मेहुल चौकसी जैसे लोगों पर सरकार नकेल कसने को तैयार हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार 1 मार्च को 'भगोड़ा आर्थिक अपराध बिल 2018' को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक के कानून के मुताबिक भगोड़े आर्थिक अपराधियों की देश-विदेश में स्थित सारी संपत्ति जब्त की जा सकेगी।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को इसकी अधिकारिक घोषणा की है। उन्होंने बताया कि इसकी मदद से भगोड़ा लोगों की संपत्ति को जब्त किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि इस बिल को आगामी सत्र में संसद में पेश भी किया जाएगा। वित मंत्री ने यह साफ कर दिया है कि देश में लूट को अंजाम देकर भागने वाले और कानून का मजाक बनाने की इजाजात किसी को नहीं दी जाएगी। सरकार पांच मार्च से शुरु होने वाले संसद के मौजूदा बजट सत्र के दूसरे चरण में इस विधेयक को पेश कर पारित कराने की कोशिश करेगी।
Cabinet approves Fugitive Economic Offenders Bill 2018: Finance Minister Arun Jaitley pic.twitter.com/jQ4kcbs84c
— ANI (@ANI) March 1, 2018
बता दें कि सरकार ने बजट 2017-18 में यह घोषणा की थी कि आर्थिक अपराध को अंजाम देकर भागने वाले लोगों की संपत्ति जब्त करने के लिए सरकार एक कानून लाएगी। इस विधेयक के अंतर्गत 100 करोड़ से अधिक मूल्य वाले अपराध में शामिल लोगों पर नजर रखी जाएगी।
Fugitive Economic Offenders Bill 2018 has been brought to confiscation of assets of a fugitive, including Benami assets. There will also be the provision to confiscate those assets outside India but co-operation of that country will be needed: FM Arun Jaitely pic.twitter.com/eDl88ByTT9
— ANI (@ANI) March 1, 2018
वित्त मंत्री जेटली ने यह साफ कर दिया है कि सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि इस विधेयक में विदेशों में मौजूद संपत्ति को जब्त करने का भी प्रावधान किया गया है। हालांकि इसके लिए संबंधित देश के साथ मिलकर भारत को काम करना पड़ेगा। इसके साथ मंत्रिमंडल ने कैबिनेट ने नैशनल फाइनैंशल रिपोर्टिंग अथॉरिटी (NFRA) के गठन को भी मंजूरी दे दी है।
WATCH: FM Arun Jaitley addresses the media in Delhi https://t.co/PByIazXSiv
— ANI (@ANI) March 1, 2018