केंद्र ने उच्च न्यायालय से कहा : मसौदा ईआईए का 22 भाषाओं में प्रकाशन कराना चाहती है

By भाषा | Updated: August 27, 2021 15:11 IST2021-08-27T15:11:56+5:302021-08-27T15:11:56+5:30

Center tells High Court: wants to publish draft EIA in 22 languages | केंद्र ने उच्च न्यायालय से कहा : मसौदा ईआईए का 22 भाषाओं में प्रकाशन कराना चाहती है

केंद्र ने उच्च न्यायालय से कहा : मसौदा ईआईए का 22 भाषाओं में प्रकाशन कराना चाहती है

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि वह मसौदा पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) का अनुवाद और प्रकाशन संविधान की आठवीं सूची में वर्णित सभी 22 क्षेत्रीय भाषाओं में कराना चाहती है। मुख्य न्यायाधीश डी. एन. पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ को अतिरिक्त सालिसीटर जनरल (एएसजी) चेतन शर्मा ने सूचित किया कि केंद्र सरकार मसौदा ईआईए का सभी 22 भाषाओं में अनुवाद कराने पर सिद्धांतत: सहमत है और उसने इस प्रक्रिया को पूरी करने के लिए चार हफ्ते का समय मांगा। उच्च न्यायालय ने एएसजी का बयान दर्ज किया और उन्हें चार सप्ताह का समय दे दिया। अदालत इस मामले में अब 21 अक्टूबर को आगे सुनवाई करेगी। एएसजी तथा केंद्र सरकार के वकील अनुराग अहलूवालिया ने कहा कि चूंकि मसौदे का कई भाषाओं में अनुवाद होना है, इसलिए इसमें थोड़ा समय लगेगा। वकील ने कहा कि सरकार 30 जून 2020 के फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिका को जारी नहीं रखना चाहती। फैसले में पर्यावरण मंत्रालय को मसौदा ईआईए अधिसूचना को आदेश के दस दिन के अंदर सभी 22 भाषाओं में अनुवाद कराने का निर्देश दिया गया था। अदालत ने पर्यावरण संरक्षक विक्रांत टोंगाट की जनहित याचिका पर यह आदेश दिया था।

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Web Title: Center tells High Court: wants to publish draft EIA in 22 languages

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