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सीबीआई ने पूर्व बीएसएफ कमांडेंट के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति जमा करने का मामला दर्ज किया

By भाषा | Updated: October 7, 2021 22:34 IST

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नयी दिल्ली, सात अक्टूबर सीबीआई ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर तैनाती के दौरान दर्ज मवेशी तस्करी के मामले में जांच का सामना कर रहे बीएसएफ के पूर्व कमांडेंट सतीश कुमार के खिलाफ 5.67 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि एजेंसी ने कुमार के खिलाफ 2011 और 2020 के बीच कथित तौर पर उनके और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर अवैध संपत्ति जमा करने के लिए एक नया मामला दर्ज किया है। इससे पहले उनके सनसनीखेज पशु-तस्करी मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने 21 सितंबर, 2020 को चार आरोपियों के खिलाफ मवेशी-तस्करी मामले की जांच अपने हाथ में ली थी।

अधिकारियों ने कहा कि जांच के दौरान, उसे कुमार द्वारा जमा की गई संपत्ति से संबंधित सबूत मिले, जो कथित तौर पर उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से 220 प्रतिशत अधिक थी।

उन्होंने कहा कि संपत्ति में गाजियाबाद में दो , कोलकाता के साल्टलेक में एक, सिलीगुड़ी में एक घर और गाजियाबाद, बुलंदशहर और अमृतसर में कृषि भूमि शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि कुमार के पास 2.3 करोड़ रुपये से अधिक की सावधि जमा रसीदें और उनकी पत्नी तानिया सान्याल के नाम पर 90 लाख रुपये से अधिक के म्यूचुअल फंड हैं।

सीबीआई ने पाया कि कुमार ने 2011-20 के दौरान कथित तौर पर 7.1 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति अर्जित की थी, जबकि उनकी और उनके परिवार के सदस्यों की कुल आय 2.57 करोड़ रुपये से अधिक थी।

बचत और खर्चों की गणना के बाद, एजेंसी ने आरोप लगाया कि कुमार और उनके परिवार के सदस्यों के पास 5.67 करोड़ रुपये से अधिक की आय से अधिक संपत्ति है, जिसके लिए वह कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सके।

सीबीआई ने कुमार और पशु तस्करी रैकेट के कथित मास्टरमाइंड इनामुल हक के खिलाफ फरवरी में चार्जशीट दाखिल की थी।

एजेंसी ने कुमार पर बीएसएफ की 36वीं बटालियन के पूर्व कमांडेंट, हक, अनारुल शेख, गोलाम मुस्तफा, तानिया सान्याल, बादल कृष्ण सान्याल और रशीदा बीबी पर कथित तौर पर बांग्लादेश में मवेशियों की तस्करी की आपराधिक साजिश का हिस्सा होने का आरोप लगाया है।

पश्चिम बंगाल के आसनसोल में एक विशेष अदालत के समक्ष दायर अपने आरोप पत्र में, सीबीआई ने आरोप लगाया कि हक अवैध व्यापार का सरगना था और दो अन्य आरोपियों ने कुमार के साथ मिलीभगत में सहायता की थी, जिन्हें मुर्शिदाबाद और मालदा में तैनात किया गया था।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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