केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने वरिष्ठ वकील आनंद ग्रोवर और उनके NGO ‘लॉयर्स कलेक्टिव’ के खिलाफ विदेशी चंदा (विनियमन) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। सीबीआई ने ये मामला नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में दर्ज किया है। सीबीआई ने कहा कि ग्रोवर ने व्यक्तिगत लाभ के लिए फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल किया और इसे भारत के बाहर खर्च किया, जोकि फेमा का उल्लंघन है।
समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, सीबीआई ने कहा कि वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह को अपने कार्यकाल (2009-14) के दौरान NGO के रूप में विदेशी चंदा से 96.60 लाख रुपये मिले। शिकायत में यह भी कहा गया है कि गृह मंत्रालय की स्वीकृति के बिना NGO द्वारा एएसजी के रूप में उनकी विदेश यात्राओं पर पैसा खर्च किया गया है।
इसमें यह भी कहा गया है कि एएसजी के तौर पर उनकी विदेश यात्राओं के लिए ‘लॉयर्स कलेक्टिव’ ने धन मुहैया कराया। उन्होंने मंत्रालय की पूर्व स्वीकृति के बिना ऐसा किया। मंत्रालय की शिकायत के अनुसार समूह को 2006-07 और 2014-15 के बीच 32.39 करोड़ रुपए की विदेशी सहायता मिली थी जिसमें अनियमितताएं की गईं जो विदेशी चंदा(विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) का उल्लंघन है।
मंत्रालय ने कहा कि एनजीओ की उपलब्ध जानकारी और रिकॉर्डों की जांच के आधार पर एफसीआरए, 2010 के विभिन्न प्रावधानों का प्रथम दृष्ट्या उल्लंघन पाया गया।