सीबीआई को भ्रष्टाचार के मामले में सेवानिवृत्त न्यायाधीश पर मुकदमा चलाने की मंजूरी मिली

By भाषा | Published: November 26, 2021 01:14 PM2021-11-26T13:14:54+5:302021-11-26T13:14:54+5:30

CBI gets nod to prosecute retired judge in corruption case | सीबीआई को भ्रष्टाचार के मामले में सेवानिवृत्त न्यायाधीश पर मुकदमा चलाने की मंजूरी मिली

सीबीआई को भ्रष्टाचार के मामले में सेवानिवृत्त न्यायाधीश पर मुकदमा चलाने की मंजूरी मिली

(अभिषेक शुक्ला)

नयी दिल्ली, 26 नवंबर सीबीआई को भ्रष्टाचार के एक मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एस एन शुक्ला पर मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल गयी है। उनपर अपने आदेशों के जरिये एक निजी मेडिकल कॉलेज को फायदा पहुंचाने का आरोप है।

अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के तहत इस साल 16 अप्रैल को सेवानिवृत्त न्यायाधीश पर मुकदमा चलाने के लिए उच्च न्यायालय से मंजूरी मांगी थी। उच्च न्यायालय के मंजूरी देने के बाद सीबीआई अब सेवानिवृत्त न्यायाधीश के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल कर सकती है।

उन्होंने बताया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के न्यायाधीश शुक्ला के अलावा एजेंसी ने प्राथमिकी में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश आई एम कुद्दुसी, प्रसाद एजुकेशन ट्रस्ट के भगवान प्रसाद यादव तथा पलाश यादव, ट्रस्ट और निजी व्यक्तियों भावना पांडेय और सुधीर गिरि को भी नामजद किया है।

आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी (आपराधिक षडयंत्र) और भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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Web Title: CBI gets nod to prosecute retired judge in corruption case

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