सीबीआई ने यूको बैंक के नेतृत्व वाले समूह से 105 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी पर कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया
By भाषा | Published: November 9, 2020 03:58 PM2020-11-09T15:58:05+5:302020-11-09T15:58:05+5:30
नयी दिल्ली, नौ नवंबर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने यूको बैंक के नेतृत्व वाले समूह से 105 करोड़ रुपये से अधिक की कथित धोखाधड़ी के मामले में मध्य प्रदेश की कंपनी ‘नारायण निर्यात’ और इसके निदेशक कैलाश चंद गर्ग के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि 2011 से 2013 तक कंपनी ने यूको बैंक, कॉरपोरेशन बैंक (अब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ विलय हो गया है) और पंजाब नेशनल बैंक के समूह से 110 करोड़ रुपये से ज्यादा की कर्ज सुविधा हासिल की थी।
सीबीआई ने कंपनी के एक अन्य निदेशक सुरेश चंद गर्ग (अब दिवंगत) का नाम भी प्राथमिकी में आरोपी के तौर पर शामिल किया है।
अधिकारियों ने बताया कि ‘नारायण निर्यात’ और इसके निदेशकों ने अपने सहयोगियों के जरिए धन की हेराफेरी समेत अवैध गतिविधियां कीं। आगे शिकायतकर्ता बैंक (यूको बैंक) ने मामले में अज्ञात लोकसेवकों की भूमिका की जांच करने का अनुरोध किया है।
बैंक ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि कर्ज सुविधा हासिल करने के बाद कंपनी के निदेशकों ने बैंक के साथ धोखाधड़ी की और जानबूझकर बैंक के कोष का दूसरी जगह इस्तेमाल किया। इससे कंपनी को फायदा हुआ और सरकारी रकम का दुरुपयोग हुआ।
यूको बैंक ने सीबीआई को अपनी शिकायत में कहा, ‘‘आगे हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि कंपनी ने बकाया 106.5 करोड़ रुपये के विपरीत तीनों बैंकों के समूह को 37 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव दिया। इसे हमारे बैंक ने मंजूर कर लिया लेकिन कंपनी शर्तों का पालन करने में नाकाम रही और भुगतान नहीं किया।’’
बैंक की यह शिकायत अब सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी का हिस्सा है।
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