पूर्व सांसद डी पी यादव के खिलाफ अपहरण, जबरन वसूली के आरोपों में मामला दर्ज
By भाषा | Published: November 15, 2021 09:06 PM2021-11-15T21:06:35+5:302021-11-15T21:06:35+5:30
मुरादाबाद (उप्र), 15 नवंबर उत्तर प्रदेश पुलिस ने पूर्व सांसद डी पी यादव के खिलाफ अपहरण, जालसाजी और जबरन वसूली के आरोप में मामला दर्ज किया है। यह जानकारी यहां अधिकारियों ने सोमवार को दी।
इससे कुछ ही दिन पहले उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने यादव को हत्या के एक मामले में बरी कर दिया था।
पुलिस ने यहां कहा कि सीजेएम अदालत के निर्देश पर शनिवार को यादव, ठाकुरद्वारा के पूर्व विधायक विजय यादव और चार अन्य के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी।
सिविल लाइंस के निरीक्षक रवींद्र प्रताप सिंह ने कहा कि प्राथमिकी दिल्ली रोड निवासी अनिल तोमर ने दर्ज करायी है। सिंह बताया कि तोमर ने आरोप लगाया है कि डी पी यादव, विजय यादव और चार अन्य व्यक्तियों ने उनका सिविल लाइंस क्षेत्र से "अपहरण" किया और रिहा करने के बदले 10 करोड़ रुपये की मांग की या उन्हें जान से मारने की धमकी दी।
सिंह ने कहा कि प्राथमिकी भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 364 और 384 के तहत दर्ज की गई है।
पुलिस अधिकारी ने कहा कि जांच शुरू कर दी गई है और शिकायत सही पाए जाने पर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गत बुधवार को गाजियाबाद के विधायक महेंद्र सिंह भाटी की हत्या के मामले में डी पी यादव को बरी कर दिया था और देहरादून की सीबीआई अदालत के आदेश को खारिज कर दिया था। उच्च न्यायालय ने डी पी यादव के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं पाया और उनकी रिहाई का आदेश दिया। इस मामले में उन्हें पहले अंतरिम जमानत मिली थी।
13 सितंबर 1992 की शाम को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में दादरी रेलवे क्रॉसिंग पर भाटी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
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