आय से अधिक संपत्ति का मामला: आयकर विभाग के पूर्व अधिकारी को तीन साल की कठोर कारावास
By भाषा | Updated: February 24, 2021 18:15 IST2021-02-24T18:15:05+5:302021-02-24T18:15:05+5:30

आय से अधिक संपत्ति का मामला: आयकर विभाग के पूर्व अधिकारी को तीन साल की कठोर कारावास
मुंबई, 24 फरवरी सीबीआई की एक विशेष अदालत ने आयकर विभाग के एक सेवानिवृत्त निरीक्षक को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने को लेकर तीन साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
आयकर विभाग के निरीक्षक रह चुके लीलाधर बंगेरा (67) ने 59.89 लाख रुपये मूल्य की संपत्ति अर्जित की थी, जो उनकी आय के ज्ञात स्रोत से अधिक पाई गई।
विशेष न्यायाधीश ए एस सैयद ने मंगलवार को बंगेरा को सजा सुनाई। हालांकि, इसके बाद उन्होंने सजा का क्रियान्वयन चार हफ्तों के लिए स्थगित कर दी, ताकि बंगेरा फैसले को चुनौती देने के लिए उच्च न्यायालय का रुख कर सकें।
अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश रचने) और भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत दोषी पाया।
अदालत ने आरोपी पर 16,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने सात अक्टूबर 2011 को बंगेरा और उनकी पत्नी के खिलाफ यह मामला दर्ज किया थाा।
बंगेरा की पत्नी भारत सरकार के उपक्रम एमएमटीसी लिमिटेड में कार्यरत हैं। दंपती ने नौकरी के दौरान अपनी आय 17.2 लाख रुपये से कहीं अधिक 77.21 लाख रुपये की संपत्ति अर्जित की।
अभियोजन ने आरोप लगाया कि उन्होंने आय के ज्ञात स्रोत से अधिक एवं 59.89 लाख रुपये की अवैध संपत्ति अर्जित की।
मुकदमे के दौरान नवंबर 2016 में बंगेरा की पत्नी का निधन हो गया और उनके खिलाफ मामला बंद हो गया।
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