बाहुबली विधायक राजा भैया के पिता के खिलाफ मुकदमा, धारा 144 के उल्लंघन का आरोप
By लोकमत समाचार ब्यूरो | Published: September 12, 2019 05:32 AM2019-09-12T05:32:04+5:302019-09-12T05:32:04+5:30
प्रतापगढ़ जिला प्रशासन ने कुण्डा क्षेत्र के शेखपुर में मोहर्रम की 10वीं तारीख पर जुलूस के रास्ते में भंडारे के कार्यक्रम पर पाबंदी लगाते हुए बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया के पिता राजा उदय प्रताप सिंह को नजरबन्द करने का आदेश दिया था।
उत्तरप्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के कुण्डा क्षेत्र से निर्दलीय बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के पिता राजा उदय प्रताप सिंह के खिलाफ धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा के उल्लंघन के आरोप में बुधवार को मुकदमा दर्ज किया गया.
पुलिस सूत्रों ने बताया कि शेखपुर में मुहर्रम के कारण धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है. राजा उदय प्रताप सिंह मंगलवार को मुहर्रम की 10 तारीख पर ताजिये के जुलूस के रास्ते के पास स्थित हनुमान मंदिर में पूजा-पाठ तथा भंडारे के आयोजन के लिए अड़े थे. प्रशासन ने मंगलवार को सिंह को भदरी महल में नजरबंद किया था. बुधवार को उनके खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन और माहौल खराब करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया.
कुण्डा के उपजिलाधिकारी मोहनलाल ने बताया कि राजा उदय प्रताप सिंह ने हर साल की तरह इस बार भी शेखपुर में ताजिये के जुलूस के रास्ते में भंडारे का कार्यक्रम रखा है। प्रशासन ने शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए क्षेत्र में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर भंडारे के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया है।