राहुल गांधी को अयोग्य ठहराए जाने पर बोले उद्धव ठाकरे- चोर कहना हमारे देश में एक अपराध हो गया है
By मनाली रस्तोगी | Published: March 24, 2023 04:21 PM2023-03-24T16:21:20+5:302023-03-24T16:22:05+5:30
राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत द्वारा वर्ष 2019 के मानहानि के एक मामले में सजा सुनाए जाने के मद्देनजर शुक्रवार को लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहरा दिया गया। ऐसे में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी को अयोग्य ठहराने पर प्रतिक्रिया दी है।
नई दिल्ली: केरल की वायनाड संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत द्वारा वर्ष 2019 के मानहानि के एक मामले में सजा सुनाए जाने के मद्देनजर शुक्रवार को लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहरा दिया गया। ऐसे में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी को अयोग्य ठहराने पर प्रतिक्रिया दी है।
समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, उद्धव ठाकरे ने कहा, "राहुल गांधी की उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है। चोर कहना हमारे देश में एक अपराध हो गया है। चोर और लुटेरे अभी भी आजाद हैं और राहुल गांधी को सजा मिल गई। यह लोकतंत्र की सीधी हत्या है। सभी सरकारी तंत्र दबाव में हैं। यह तानाशाही के अंत की शुरुआत है। केवल लड़ाई को दिशा देनी है।"
#RahulGandhi's candidacy has been cancelled. Calling a thief, a thief has become a crime in our country. Thieves & looters are still free & Rahul Gandhi was punished. This is a direct murder of democracy. All govt systems are under pressure. This is the beginning of the end of… pic.twitter.com/uubBUmsqeY
— ANI (@ANI) March 24, 2023
बता दें कि लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि उनकी अयोग्यता संबंधी आदेश 23 मार्च से प्रभावी होगा। अधिसूचना में कहा गया है कि उन्हें (राहुल गांधी) संविधान के अनुच्छेद 102 (1) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के तहत अयोग्य घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि सूरत की एक अदालत ने "मोदी उपनाम" संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें गुरुवार को दोषी ठहराया और दो साल कारावास की सजा सुनाई।
(भाषा इनपुट के साथ)