कलकत्ता उच्च न्यायालय का बंगाल सरकार से कानून-व्यवस्था की स्थिति पर हलफनामा दायर करने का निर्देश
By भाषा | Updated: May 7, 2021 19:56 IST2021-05-07T19:56:36+5:302021-05-07T19:56:36+5:30

कलकत्ता उच्च न्यायालय का बंगाल सरकार से कानून-व्यवस्था की स्थिति पर हलफनामा दायर करने का निर्देश
कोलकाता, सात मई कलकत्ता उच्च न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की पीठ ने एक जनहित याचिका का संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को शुक्रवार को कहा कि तीन दिन के अंदर वर्तमान कानून-व्यवस्था की स्थिति पर हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। याचिका में दावा किया गया कि चुनाव बाद हिंसा के कारण बंगाल में लोगों का जीवन और उनकी स्वतंत्रता खतरे में है।
पीठ ने राज्य के महाधिवक्ता किशोर दत्ता को निर्देश दिया कि हलफनामे में उन इलाकों का जिक्र करें जहां हिंसा भड़की और यह भी बताएं कि उन पर नियंत्रण करने या रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए।
जनहित याचिका पर दस मई को फिर से सुनवाई हो सकती है।
शुरू में इस पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की खंडपीठ ने सुनवाई शुरू की और फिर दोपहर के अवकाश के बाद सुनवाई के लिए इसे बड़ी पीठ के समक्ष भेज दिया।
‘‘पश्चिम बंगाल में लोगों के जीवन और स्वाधीनता पर खतरे के मद्देनजर (जनहित याचिका के) महत्व को ध्यान में रखते हुए’’ याचिका पर सुनवाई के लिए पांच न्यायाधीशों की बड़ी पीठ का गठन किया गया।
याचिकाकर्ता अनिंद्य सुंदर दास ने याचिका में दावा किया कि राज्य पुलिस बल के कथित तौर पर कार्रवाई नहीं करने के कारण लोगों का जीवन खतरे में है।
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