कलकत्ता हाईकोर्ट: SSC ग्रुप-डी भर्ती घोटाले की सुनवाई से कई बेंच अलग हुए, जज ने खंडपीठ के आदेश पर जताई थी आपत्ति
By विशाल कुमार | Published: April 5, 2022 08:53 AM2022-04-05T08:53:42+5:302022-04-05T09:01:50+5:30
सीबीआई जांच का आदेश देने की जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल पीठ के कई आदेशों को जस्टिस हरीश टंडन और जस्टिस रबींद्रनाथ समंता की पीठ ने या तो रोक दिया या खारिज कर दिया था। इसके बाद जस्टिस गंगोपाध्याय ने खंडपीठ के आदेश को बुधवार को ‘‘दोहरे मानदंड का उच्चतम स्तर’’ करार दिया था।
कोलकाता: कलकत्ता हाईकोर्ट में सोमवार को अभूतपूर्व घटनाक्रम सामने आया जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं से जुड़े एक मामले से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई करने से कई बेंचों ने खुद को अलग कर लिया।
लाइव लॉ के अनुसार, यह घटनाक्रम तब सामने आया है जब सीबीआई जांच का आदेश देने की जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल पीठ के कई आदेशों को जस्टिस हरीश टंडन और जस्टिस रबींद्रनाथ समंता की पीठ ने या तो रोक दिया या खारिज कर दिया था। इसके बाद जस्टिस गंगोपाध्याय ने खंडपीठ के आदेश को बुधवार को ‘‘दोहरे मानदंड का उच्चतम स्तर’’ करार दिया था।
सोमवार को जस्टिस टंडन और जस्टिस समंता की पीठ ने मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। इसके बाद मामला चीफ जस्टिस के पास गया जिन्होंने मामले को जस्टिस टीएस शिवगनम और जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य को भेजा। हालांकि, उन्होंने भी मामले की सुनवाई से इनकार कर दिया।
इसके बाद मामला जस्टिस सौमेन सेन और जस्टिस अजॉय कुमार मुखर्जी को भेजा गया जिन्होंने भी मामले की सुनवाई से इनकार कर दिया। अब नए नोटिफिकेशन में मामला आखिरकार जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस बिवास पटनायक के पास भेजा गया है जो मंगलवार को मामले की सुनवाई करेंगे।