कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पटाखों की बिक्री और उपयोग पर रोक लगाई

By भाषा | Updated: October 29, 2021 15:39 IST2021-10-29T15:39:02+5:302021-10-29T15:39:02+5:30

Calcutta High Court bans sale and use of firecrackers | कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पटाखों की बिक्री और उपयोग पर रोक लगाई

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पटाखों की बिक्री और उपयोग पर रोक लगाई

कोलकाता, 29 अक्टूबर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कोविड-19 महामारी के बीच वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए शुक्रवार को दिवाली, छठ पूजा और अन्य त्योहारों के अवसर पर पटाखों की बिक्री और उनके उपयोग पर रोक लगाने का आदेश दिया।

न्यायमूर्ति सब्यसाची भट्टाचार्य और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध रॉय की खंडपीठ ने पुलिस को निर्देश दिया कि प्रतिबंध का उल्लंघन करते हुए कोई व्यक्ति पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए और पटाखे जब्त कर लिये जाएं।

इस आदेश ने पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक हालिया अधिसूचना को निष्प्रभावी कर दिया है जिसमें दिवाली और काली पूजा पर सीमित समय के लिए ‘हरित’ पटाखे चलाने की अनुमति दी गयी थी।

उच्च न्यायालय की पीठ ने आतिशबाजी पर रोक लगाने के अनुरोध वाली याचिका पर यह आदेश सुनाया। अदालत ने 2020 में भी पटाखों पर पाबंदी लगाई थी।

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Web Title: Calcutta High Court bans sale and use of firecrackers

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