अंतरराष्ट्रीय व्यापार, निवेश कानून के क्षेत्र में सहयोग संबंधी एमओयू को मंत्रिमंडल की मंजूरी
By भाषा | Published: August 18, 2021 05:20 PM2021-08-18T17:20:53+5:302021-08-18T17:20:53+5:30
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विश्व व्यापार संगठन में भारत के स्थायी मिशन (पीएमआई), भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के व्यापार एवं निवेश कानून केंद्र (सीटीआईएल) और द ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एंड डेवलपमेंट स्टडीज, जिनेवा के तहत आने वाले सेंटर फॉर ट्रेड एंड इकोनॉमिक इंटिग्रेशन (सीटीईआई) के बीच हुए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर को बुधवार को मंजूरी प्रदान की । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई । यह समझौता ज्ञापन तीन साल तक लागू रहेगा। सरकारी बयान के अनुसार, द ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एंड डेवलपमेंट स्टडीज एवं सीटीईआई के बीच समझौता ज्ञापन से सीटीआईएल और वाणिज्य विभाग के कर्मचारियों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व निवेश कानून के क्षेत्र में शैक्षणिक एवं अनुसंधान के अवसर उपलब्ध होंगे। इसमें कहा गया है कि समझौता ज्ञापन के तहत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के समकालीन मुद्दों पर वाणिज्य विभाग के अधिकारियों, सीटीआईएल शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों की समझ बढ़ाने के लिए क्षमता विकास कार्यक्रम एवं गतिविधियां चलायी जाएंगी। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वार्ता और विवाद समाधान से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर भारत की स्थिति को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी । बयान में कहा गया है कि इससे भारत, स्विट्जरलैंड और अन्य देशों के शिक्षाविदों, विधिवेत्ताओं, नीति-निर्माताओं और विद्यार्थियों के बीच भागीदारी से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं निवेश कानून से संबंधित उभरते हुए और नए क्षेत्रों के बारे में तकनीकी और बारीक समझ विकसित करने में सहायता मिलेगी।
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