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CAA पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई: केंद्र से 4 हफ्ते में मांगा जवाब, SC ने नहीं दिया कोई अंतरिम आदेश

By पल्लवी कुमारी | Updated: January 22, 2020 12:21 IST

केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए नागरिकता संशोधन के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन और पारसियों शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है।

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नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ दायर कुल 144  याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए चार हफ्तों पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र इन सभी याचिकाओं पर अपना पक्ष साफ करे। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सीएए को लेकर कोई भी अंतरिम रोक का आदेश नहीं दिया है। कोर्ट ने कहा कि बिना सरकार का पक्ष जाने हम फैसला नहीं ले सकते हैं। 

सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट को CAA से जुड़े मामले की सुनवाई नहीं करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि अभी कोई भी नई याचिका  हम स्वीकार नहीं करेंगे। 

चीफ जस्टिस एसए बोबड़े, जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने सुनवाई की। 

22 Jan, 20 11:54 AM

CAA पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने CAA पर अंतरिम रोक पर कोई आदेश जारी नहीं किया 

22 Jan, 20 11:51 AM

असम से संबंधित याचिका पर जवाब कब तक देगें? - सीजेआई

CAA पर असम की ओर से दाखिल याचिका पर सीजेआई ने केंद्र सरकार से पूछा- बताइए आप असम से संबंधित याचिका पर जवाब कब तक देगें? 

जवाब में अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कोर्ट से कहा- हमें दो हफ्त में अपना जवाब दाखिल करेंगे। 

जिसके बाद सीजेआई ने कहा- ठीक है इस मसले पर दो सप्ताह के बाद सुनवाई होगी। 

22 Jan, 20 11:48 AM

सीजेआई ने कहा -144 याचिकाओं के बाद इस मामले में अब कोई नई याचिका सुप्रीम कोर्ट स्वीकार नहीं करेगा।

22 Jan, 20 11:33 AM

चार हफ्ते में केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब

चीफ जस्टिस ने कहा है कि पांच जजों की बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी कि इसपर स्टे लगाना हो या नहीं। अब इस मसले को चार हफ्ते बाद सुना जाएगा। संवैधानिक पीठ बनाने पर भी फैसला किया जाएगा।  

22 Jan, 20 11:45 AM

सुप्रीम कोर्ट ने कानून को लेकर नहीं दिया कोई अंतरिम आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने कानून को लेकर कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया है। कपिल सिब्बल और अन्य वकील इस पर स्टे लगाने की मांग कर रहे थे। कोर्ट ने कहा कि सरकार के जवाब के बाद ही कोई आदेश जारी करेंगे। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि आदेश कैसे जारी करें अभी तक बहुत मामलों पर सुनवाई बाकी है। 

22 Jan, 20 11:33 AM

सुप्रीम कोर्ट ने ताजा याचिकाओं पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने ताजा याचिकाओं पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। SC का कहना है कि, इस मामले के प्रक्रियात्मक मुद्दे पर चैंबर सुनवाई करेगा। 

22 Jan, 20 11:33 AM

याचिकाओं पर जवाब देने के लिए केंद्र को 4 हफ्ते का वक्त मिला है और अब पांचवें हफ्ते में सुनवाई होगी। 

22 Jan, 20 11:30 AM

चीफ जस्टिस बोबड़े ने कहा है कि हम अभी कोई भी आदेश जारी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि काफी याचिकाओं को सुनवाई बाकी है। 

22 Jan, 20 11:30 AM

कोर्ट में वकील विकास सिंह, इंदिरा जयसिंह ने कहा है कि असम के लिए अलग आदेश जारी होना चाहिए। असम से 10 से ज्यादा याचिका है।  

22 Jan, 20 11:29 AM

केंद्र ने एक प्रारंभिक हलफनामा तैयार किया है जो आज दायर किया जाएगा- अटॉर्नी जनरल

अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा, केंद्र ने एक प्रारंभिक हलफनामा तैयार किया है जो आज दायर किया जाएगा। एएम सिंघवी कहते हैं, यूपी ने प्रक्रिया शुरू कर दी है, यह अपरिवर्तनीय है क्योंकि एक बार नागरिकता प्रदान करने के बाद इसे वापस नहीं लिया जा सकता है। 

22 Jan, 20 11:29 AM

कोर्ट में वकील कपिल सिब्बल ने कहा है कि सीएए की प्रक्रिया को कुछ महीनों के लिए टाली जाए

 

टॅग्स :सुप्रीम कोर्टनागरिकता संशोधन कानूनकैब प्रोटेस्ट
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