CAA प्रदर्शनः कोर्ट पहुंचे भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद, जानिए क्या है मामला

By भाषा | Published: January 13, 2020 03:11 PM2020-01-13T15:11:31+5:302020-01-13T15:11:31+5:30

न्यायिक हिरासत में कैद भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि प्राथमिकी में कहा गया है कि उन्होंने जामा मस्जिद के पास मौजूद भीड़ को दिल्ली गेट मार्च करने के लिए उकसाया और हिंसा में शामिल रहे, लेकिन इस संबंध में उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है।

CAA protest: Bhim Army chief Chandrashekhar Azad reached court, know what is the matter | CAA प्रदर्शनः कोर्ट पहुंचे भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद, जानिए क्या है मामला

पुलिस की अनुमति के बिना सीएए के खिलाफ जामा मस्जिद से जंतर मंतर तक मार्च का आयोजन किया था। 

Highlightsअदालत इस मामले में मंगलवार को सुनवाई करेगी। भीम आर्मी के प्रमुख को दिल्ली की अदालत ने 21 दिसंबर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

पुरानी दिल्ली के दरियागंज इलाके में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा मामले में गिरफ्तार भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने सोमवार को जमानत के लिए दिल्ली की अदालत में याचिका में दायर की।

न्यायिक हिरासत में कैद आजाद ने कहा है कि प्राथमिकी में कहा गया है कि उन्होंने जामा मस्जिद के पास मौजूद भीड़ को दिल्ली गेट मार्च करने के लिए उकसाया और हिंसा में शामिल रहे, लेकिन इस संबंध में उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है।

अदालत इस मामले में मंगलवार को सुनवाई करेगी। उल्लेखनीय है कि भीम आर्मी के प्रमुख को दिल्ली की अदालत ने 21 दिसंबर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। आजाद के संगठन ने 20 दिसंबर को पुलिस की अनुमति के बिना सीएए के खिलाफ जामा मस्जिद से जंतर मंतर तक मार्च का आयोजन किया था। 

Web Title: CAA protest: Bhim Army chief Chandrashekhar Azad reached court, know what is the matter

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