महाराष्‍ट्र सदन घोटाला: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉम्‍बे हाईकोर्ट से छगन भुजबल को जमानत

By कोमल बड़ोदेकर | Published: May 4, 2018 03:44 PM2018-05-04T15:44:59+5:302018-05-04T15:58:23+5:30

मनी लॉन्‍डरिंग मामले (महाराष्ट्र सदन घोटाला) में बॉम्बे हाईकोर्ट से महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री छगन भुजबल को बड़ी राहत मिली है।

Bombay High Court grants bail to former Maharashtra Dy CM Chhagan Bhujbal in PMLA case | महाराष्‍ट्र सदन घोटाला: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉम्‍बे हाईकोर्ट से छगन भुजबल को जमानत

महाराष्‍ट्र सदन घोटाला: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉम्‍बे हाईकोर्ट से छगन भुजबल को जमानत

मुंबई, 4, मई। मनी लॉन्‍डरिंग मामले (महाराष्ट्र सदन घोटाला) में बॉम्बे हाईकोर्ट से महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री छगन भुजबल को बड़ी राहत मिली है। शुक्रवार को हुई इस मामले की सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाई कोर्ट ने एनसीपी के वरिष्ट नेता और महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री रहे छगन भुजबल की जमानत याचिका मंजूर कर उन्हें जमानत दे दी है। भुजबल मनी लॉन्‍डरिंग मामले में मार्च 2017 से जेल में बंद है।

बता दें कि दिसंबर 2017 में मुम्बई की विशेष अदालत पीएमएलए (Prevention of Money Laundering Act) कोर्ट ने छगन भुजबल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी जिसके बाद उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट दरवाजा खटखटाते हुए जमानत की गुहार लगाई थी। 


बीते साल दाखिल की गई इस जमानत याचिका को गुरवार को हुई सुनावई के दौरान मंजूर कर लिया गया है। भुजबल को प्रवर्तन निदेशालय ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार किया था।

भुजबल करीब 1 साल से ज्यादा समय जेल में गुजरा चुके हैं हांलाकि अब उन्हें जमानत के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में थोड़ी राहत मिली है।

Web Title: Bombay High Court grants bail to former Maharashtra Dy CM Chhagan Bhujbal in PMLA case

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