बंबई उच्च न्यायालय ने फिल्म विवाद को लेकर आलिया भट्ट, दो अन्य को समन पर रोक की अवधि बढ़ाई

By भाषा | Updated: December 22, 2021 22:13 IST2021-12-22T22:13:18+5:302021-12-22T22:13:18+5:30

Bombay High Court extends stay on summons to Alia Bhatt, two others over film controversy | बंबई उच्च न्यायालय ने फिल्म विवाद को लेकर आलिया भट्ट, दो अन्य को समन पर रोक की अवधि बढ़ाई

बंबई उच्च न्यायालय ने फिल्म विवाद को लेकर आलिया भट्ट, दो अन्य को समन पर रोक की अवधि बढ़ाई

मुंबई, 22 दिसंबर बंबई उच्च न्यायालय ने बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट और लेखक हुसैन जैदी तथा जेन बोर्ज्स के खिलाफ आगामी फिल्म ‘गंगूबाई काठियावाड़ी’ के सिलसिले में दायर आपराधिक मानहानि के मुकदमे में कार्यवाही पर स्थगन की अवधि बुधवार को बढ़ा दी।

न्यायमूर्ति एस. के. शिंदे की एकल पीठ ने उच्च न्यायालय द्वारा इस साल अगस्त में दिये गये अंतरिम स्थगन को विस्तारित कर दिया।

भट्ट और अन्य ने इस साल की शुरूआत में उन्हें एक मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा जारी समन के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया था। दरअसल, गंगूबाई काठियावाड़ी का दत्तक पुत्र होने का दावा करने वाले बाबूजी शाह नाम के एक व्यक्ति ने आरोप लगाया था कि फिल्म के कुछ अंश मानहानिकारक हैं और उनकी दिवंगत मां की छवि को धूमिल करते हैं। गंगूबाई 1960 के दशक में मुंबई के रेड लाइट इलाके कमाठीपुरा की एक प्रभावशाली महिला थी।

बुधवार को न्यायमूर्ति शिंदे ने कहा कि शाह यह साबित करने में अब तक नाकाम रहे हैं कि वह गंगूबाई के कानूनी तौर पर गोद लिए गये पुत्र हैं। अदालत ने कहा मानहानि के मामले में सिर्फ करीबी रिश्तेदार या परिवार के सदस्यों को ही शिकायत करने का अधिकार है।

पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया भट्ट और अन्य को अंतरिम राहत देने का मामला बनता है और उच्च न्यायालय में उनकी याचिका पर अगली सुनवाई होने तक कार्यवाही तथा उनके खिलाफ समन पर रोक लगाई जाती है।

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Web Title: Bombay High Court extends stay on summons to Alia Bhatt, two others over film controversy

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