"भाजपा लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी नेताओं को जेल में डाल देगी", संजय राउत ने ईडी द्वारा केजरीवाल को समन भेजे जाने पर कहा
By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: October 31, 2023 02:36 PM2023-10-31T14:36:38+5:302023-10-31T14:40:04+5:30
संजय राउत ने सीएम केजरीवाल को ईडी के भेजे समन पर कहा कि बीजेपी के जितने विरोधी नेता हैं, उनको सरकार या तो चुनाव से पहले मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में फंसाएगी या फिर उन्हें जेल में डाल देगी।
नई दिल्ली: शिवसेना (उद्धव गुट) के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने मंगलवार को कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने तय कर लिया है कि जो भी विपक्षी नेता भाजपा का विरोध करेगा, उसे या तो मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना करना पड़ेगा या फिर अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले जेल जाना होगा।
राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि इस सरकार ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जैसे एजेंसियों को बस एक ही काम दिया है और वो है विपक्षी दलों के नेताओं को राजनीतिक रूप से खत्म करने का। उन्होंने कहा, "बीजेपी के जितने विरोधी नेता हैं, उनको सरकार या तो चुनाव से पहले मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में फंसाएगी या फिर उन्हें जेल में डाल देगी। हम सुप्रीम कोर्ट में सुन रहे थे कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं है।"
अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, "कोर्ट ने मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। पश्चिम बंगाल के एक मंत्री को भी गिरफ्तार किया गया। चाहे वह आम आदमी पार्टी हो, आरजेडी हो, टीएमसी हो, एनसीपी हो या फिर हमारी शिव सेना हो, क्या सभी ने गलत बातें कही हैं। सभी प्रमुख नेताओं के खिलाफ मामले चल रहे हैं। दरअसल सीबीआई और ईडी को आदेश दिया है कि वो इन लोगों को राजनीतिक रूप से खत्म कर दे।"
संजय राउत ने यह बयान विपक्षी गुट इंडिया के प्रमुख नेता और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा जारी किये समन पर दी।
सांसद राउत ने कहा, "अरविंद केजरीवाल को समन मिलता है लेकिन क्या बीजेपी के सभी लोग निर्दोष हैं? अगर केजरीवाल आपकी पार्टी में आएंगे तो क्या वो हरिश्चंद्र बन जाएंगे।"
मालूम हो कि बीते सोमवार को ईडी ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को तलब किया है। इस मामले के सिलसिले में केजरीवाल को इस साल अप्रैल में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने तलब किया था।
हालांकि, पिछले साल 17 अगस्त को सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में अरविंद केजरीवाल को आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया था।
इस बीच बीते सोमवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामलों में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। यह आदेश जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने सुनाया।
हालांकि, कोर्ट ने मामले की सुनवाई छह से आठ महीने में पूरी करने का निर्देश दिया है। अपने आदेश के साथ कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि अगर मामले की सुनवाई धीमी गति से आगे बढ़ती है तो सिसोदिया तीन महीने बाद फिर से जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं।