पश्चिम बंगालः BJP के नहीं मिली रथ यात्रा निकालने की अनुमति, खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा
By भाषा | Published: December 5, 2018 06:49 PM2018-12-05T18:49:42+5:302018-12-05T18:49:42+5:30
न्यायमूर्ति तपब्रत चक्रवर्ती की पीठ के समक्ष भाजपा ने दावा किया कि डीजी-आईजीपी और गृह सचिव को तीन रैलियां निकालने की अनुमति प्राप्त करने के लिए कई पत्र भेजे गए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पश्चिम बंगाल में 'रथ यात्रा' निकालने की अनुमति के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख किया है। पार्टी का कहना है कि राज्य में सात दिसम्बर से तीन रैलियां निकालने के लिए उसे अभी तक अनुमति नहीं मिली है। भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह राज्य में तीन 'रथ यात्रा' के साथ पार्टी के ‘लोकतंत्र बचाओ रैली’ अभियान की शुरुआत करेंगे।
न्यायमूर्ति तपब्रत चक्रवर्ती की पीठ के समक्ष भाजपा ने दावा किया कि डीजी-आईजीपी और गृह सचिव को तीन रैलियां निकालने की अनुमति प्राप्त करने के लिए कई पत्र भेजे गए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।
भाजपा उत्तर में कूचबिहार जिले से सात दिसम्बर को अपना अभियान शुरू करेगी। इसके बाद नौ दिसम्बर को दक्षिण 24 परगना जिले के काकद्वीप से और 14 दिसम्बर को बीरभूम जिले में तारापीठ मंदिर से रैली निकालेंगी।
महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने अदालत को बताया कि डीजी-आईजीपी या गृह सचिव रैलियों की अनुमति देने के लिए सक्षम अधिकारी नहीं है और एक राजनीतिक दल होने के नाते याचिकाकर्ता (भाजपा) को यह पता होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता को यह भी पता होना चाहिए कि उसे आवेदन कहां भेजना है। इसके जवाब में भाजपा के वकील ने कहा कि उन्होंने उन जिलों के एसपी से भी 'रथ यात्रा' के लिए अनुमति मांगी है, जहां से ये तीन 'रथ यात्रा' निकाली जानी है। न्यायमूर्ति ने राज्य अधिकारियों और याचिकाकर्ता को पहले एक साथ बैठकर मामले को निपटाने का सुझाव दिया।
दत्ता ने अदालत को बताया कि तीनों रैलियों के लिए भारी सुरक्षा इंतजाम की जरूरत है। इसके बाद अदालत ने कार्यवाही को अपराह्र दो बजे तक के लिए स्थगित कर दिया।