भाजपा नेता प्रवीण दारेकर को मुंबई बैंक मामले में अंतरिम राहत मिली

By भाषा | Updated: November 18, 2021 20:42 IST2021-11-18T20:42:21+5:302021-11-18T20:42:21+5:30

BJP leader Praveen Darekar gets interim relief in Mumbai Bank case | भाजपा नेता प्रवीण दारेकर को मुंबई बैंक मामले में अंतरिम राहत मिली

भाजपा नेता प्रवीण दारेकर को मुंबई बैंक मामले में अंतरिम राहत मिली

मुंबई, 18 नवंबर बंबई उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को शहर की पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को मुंबई जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड घोटाला मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक प्रवीण दारेकर के खिलाफ दो दिसंबर तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है।

दारेकर फिलहाल महाराष्ट्र विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं।

दारेकर ने पिछले महीने इस मामले में राहत नहीं देने के सत्र अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी, जिसपर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया है।

दारेकर ने मामले की जांच पर तब तक रोक लगाने की अपील की थी जब तक कि उनकी याचिका पर उच्च न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से फैसला नहीं किया जाता।

उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को ईओडब्ल्यू के अभियोजक प्रकाश शेट्टी से भी दारेकर की याचिका पर निर्देश प्राप्त करने को कहा।

मामले में दारेकर के खिलाफ प्रारंभिक शिकायत 2015 में भाजपा सदस्य तथा वकील विवेकानंद गुप्ता ने दर्ज कराई थी।

गुप्ता की शिकायत के अनुसार, मुंबई बैंक के नाम से लोकप्रिय मुंबई जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष दारेकर ने अपने कार्यकाल के दौरान बैंक की ओर से जोखिम भरा निवेश कर कथित तौर पर धन का गबन किया और धोखाधड़ी की, जिससे बैंक को 120 करोड़ रुपये से अधिक राशि का नुकसान हुआ।

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Web Title: BJP leader Praveen Darekar gets interim relief in Mumbai Bank case

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