खासी महिलाओं के उत्तराधिकार से संबंधित विधेयक पेश

By भाषा | Updated: November 8, 2021 21:59 IST2021-11-08T21:59:17+5:302021-11-08T21:59:17+5:30

Bill related to succession of Khasi women introduced | खासी महिलाओं के उत्तराधिकार से संबंधित विधेयक पेश

खासी महिलाओं के उत्तराधिकार से संबंधित विधेयक पेश

शिलांग, आठ नवंबर अपने गैर खासी पति की परंपराओं और रीति-रिवाजों को अपनाने की स्थिति में खासी समुदाय की महिलाओं को उत्तराधिकार से वंचित करने संबंधी एक विधेयक मातृसत्तात्मक मेघालय में जनजातीय परिषद में पेश किया गया।

खासी हिल्स स्वायत्त जिला परिषद में पेश इस विधेयक के मुताबिक इस तरह के मिश्रित विवाहों से पैदा होने वाले बच्चे भी यदि अपने पिता के रीति-रिवाजों का पालन करेंगे तो वे भी उत्तराधिकार खो देंगे।

परिषद के नए सत्र के पहले दिन ‘खासी हिल्स स्वायत्त जिला (खासी संपत्ति का उत्तराधिकार) विधेयक, 2021’ मुख्य कार्यकारी सदस्य तितोस्तार वेल चायने ने रखा। इसमें कहा गया, ‘‘गैर खासी से ब्याही गई खासी महिला यदि अपने पति के रीति-रिवाजों को अपनाती है तो वह उत्तराधिकार से वंचित हो जाएगी।’’

खासी मातृसत्तात्मक समाज है जहां पर पिता की संपत्ति परंपरागत तौर पर सबसे छोटी बेटी को जाती है।

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Web Title: Bill related to succession of Khasi women introduced

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