बिजनौर : नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के तीन दोषियों को आजीवन कारावास

By भाषा | Updated: November 26, 2021 13:27 IST2021-11-26T13:27:56+5:302021-11-26T13:27:56+5:30

Bijnor: Life imprisonment for three convicts of gang rape of minor | बिजनौर : नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के तीन दोषियों को आजीवन कारावास

बिजनौर : नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के तीन दोषियों को आजीवन कारावास

बिजनौर, 26 नवंबर उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने के मामले में स्थानीय अदालत ने तीन लोगों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तीनों पर अदालत ने 30-30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने शुक्रवार को बताया कि नांगल थाना क्षेत्र में 28 नवंबर 2015 को तहरीर देकर 16 वर्षीय किशोरी की हत्या की शिकायत दर्ज कराई गई थी। उन्होंने बताया कि पोस्टमॉर्टम में मृतका से सामूहिक दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी।

परिजनो द्वारा दी गई तहरीर के मुताबिक किशोरी खेत

पर गन्ना छीलने जा रही थी। लेकिन एक खेत मे उसका शव मिला। उसकी चुन्नी से गला घोंटकर हत्या की गई थी।

सिंह ने बताया कि पुलिस की जांच में सोनू,अमरजीत और

सचिन द्वारा अपराध किए जाने की जानकारी मिली, जिसके आधार पर तीनों को गिरफ्तार किया गया।

उन्होंने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कंचन सागर ने मामले की सुनवाई करते हुए तीनों आरोपियों को पॉक्सो अधिनियम सहित अन्य धाराओं में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास

और 30-30 हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

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Web Title: Bijnor: Life imprisonment for three convicts of gang rape of minor

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