राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बढ़ी मुश्किलें, चारा घोटाला में कसा शिकंजा, जानें मामला
By एस पी सिन्हा | Published: November 17, 2021 05:24 PM2021-11-17T17:24:29+5:302021-11-17T17:26:20+5:30
सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद यादव समेत तीन अभियुक्तों ने बीमारी का हवाला देते हुए अदालत में वकील के माध्यम से 317 का आवेदन दिया था.
पटनाः राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं. बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सीबीआइ की विशेष अदालत ने बांका कोषागार से अवैध निकासी मामले की सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद यादव समेत सभी अभियुक्तों को 23 नवंबर को सशरीर हाजिर होने का आदेश दिया है.
अदालत ने अनुपस्थित अभियुक्तों के बारे में सीबीआई को निर्देश दिया है कि वह यह रिपोर्ट दे कि वे जिंदा हैं या मर गये. सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद यादव समेत तीन अभियुक्तों ने बीमारी का हवाला देते हुए अदालत में वकील के माध्यम से 317 का आवेदन दिया था. अदालत ने उसे स्वीकार करते हुए अब 23 नवंबर को सशरीर उपस्थित रहने का निर्देश दिया.
पटना सिविल कोर्ट में आगामी 23 नवम्बर को उन्हें सदेह हाजिर होना होगा. जिससे लालू प्रसाद यादव को दिल्ली से फिर पटना आने के लिए बाध्य होना पडे़गा. अदालत ने पहले सभी अभियुक्तों को मामले में उचित पैरवी करने का निर्देश दिया था. इसके तहत आरके राणा, जगदीश शर्मा, ध्रुव भगत, बैग जूलियस, त्रिपुरारी मोहन प्रसाद, फैडरिक करकेटा समेत 16 आरोपित न्यायालय में सदेह उपस्थित हुए थे. लेकिन लालू प्रसाद यादव, नागेंद्र पाठक और प्रकाश कुमार के अधिवक्ता ने उनकी ओर से न्यायालय में उपस्थिति दर्ज कराई.
बता दें कि बांका कोषागार से फर्जी विपत्र के माध्यम से लगभग 46 लाख रुपये की निकासी की गयी थी. यह मामला वर्ष 1996 से चल रहा है. शुरू में कुल 44 अभियुक्त बनाये गये थे. वर्तमान में 28 अभियुक्तों पर मामला चल रहा है और आधा दर्जन अभियुक्तों के मरने की सूचना कोर्ट तक आ चुकी है. वहीं, अन्य अभियुक्तों के बारे में सीबीआइ को रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है.
गौरतलब है कि लालू प्रसाद यादव अभी दिल्ली में बड़ी बेटी व राज्यसभा सदस्य मीसा भारती के सरकारी आवास में रह रहे हैं. 30 अक्टूबर को संपन्न हुए बिहार उपचुनाव में अपनी पार्टी के समर्थन में प्रचार करने लालू बिहार आए थे. लेकिन चुनाव खत्म होते ही वह पत्नी राबड़ी देवी के साथ वापस दिल्ली लौट गए. बताया गया है कि वह अस्वस्थ हैं.
लेकिन अब अदालत के आदेश के बाद उन्हें डॉक्टर के देख रेख में पटना आना पडे़गा. उधर, रांची में भी डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी के मामले में भी सुनवाई शुरू होने वाली है. लालू प्रसाद यादव की ओर से वहां 29 नवंबर से बहस होगी. सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत में अभी मामले की सुनवाई चल रही है.
इसमें एक-दो आपूर्तिकर्ता आरोपितों को छोड़कर अन्य की ओर से बहस पूरी हो चुकी है. मामले में अब तक 56 लोगों की ओर से बहस पूरी कर ली गई है. ऐसे में अगर यहां भी सुनवाई में तेजी गति रही तो लालू प्रसाद यादव की मुशिक्लें और भी बढ़ सकती हैं. उन्हें रांची जाना पडे़गा.