बिहार: जहरीली शराब मामले में नौ दोषियों को फांसी की सजा, चार को आजीवन कारावास

By भाषा | Updated: March 5, 2021 19:52 IST2021-03-05T19:52:09+5:302021-03-05T19:52:09+5:30

Bihar: Nine convicts hanged in poisonous liquor case, four get life imprisonment | बिहार: जहरीली शराब मामले में नौ दोषियों को फांसी की सजा, चार को आजीवन कारावास

बिहार: जहरीली शराब मामले में नौ दोषियों को फांसी की सजा, चार को आजीवन कारावास

गोपालगंज, पांच मार्च बिहार में गोपालगंज जिले की एक अदालत ने 2016 में जहरीली शराब पीने से 19 लोगों की मौत हो जाने के मामले में नौ दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है।

अदालत ने मामले के शेष चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

गौरतलब है कि 16 अगस्त 2016 को खुजरबानी मुहल्ले में हुई इस घटना में कम से कम 19 लोगों की मौत हो गयी थी, जबकि चार अन्य की आंखों की रौशनी चली गयी थी।

विशेष लोक अभियोजक रवि भूषण श्रीवास्तव ने बताया कि अपर जिला न्यायाधीश (द्वितीय) लव कुश कुमार ने शुक्रवार को मामले के 13 दोषियों में से नौ को फांसी की सजा सुनायी।

उन्होंने बताया कि इन नौ दोषियों में छठू पासी, कन्हैया पासी, नगीना पासी, लालबाबू पासी, राजेश कुमार, सनोज कुमार, संजय चौधरी, रंजीत चौधरी एवं मुन्ना चौधरी शामिल हैं।

श्रीवास्तव ने बताया कि मामले में चार महिला दोषियों--लालझरी देवी, कैलाशो देवी, इंदु देवी एवं रीता देवी--को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गई है।

उन्होंने बताया कि मामले में कुल 14 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें से एक की न्यायिक हिरासत में मौत हो गई थी।

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Web Title: Bihar: Nine convicts hanged in poisonous liquor case, four get life imprisonment

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