Bihar IPS: नीतीश राज में आईपीएस पंकज कुमार राज को दंड?, बालू माफिया से सांठगांठ पर सजा, लगे थे कई गंभीर आरोप
By एस पी सिन्हा | Updated: February 12, 2025 15:33 IST2025-02-12T15:32:06+5:302025-02-12T15:33:06+5:30
Bihar IPS: यूपीएससी ने आईपीएस अधिकारी के खिलाफ ‘परिनिंदा’ की सजा देने की अनुशंसा की, जिसके आधार पर गृह विभाग ने आदेश जारी किया।

सांकेतिक फोटो
Bihar IPS:बिहार में सारण के तत्कालीन एसपी पंकज कुमार राज को 'परिनिन्दा' का दंड दिया गया है। यह कार्रवाई गृह विभाग द्वारा की गई है, जिसमें उन पर बालू के अवैध खनन, भंडारण और परिवहन में माफियाओं को संरक्षण देने तथा व्याप्त भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे। इस मामले की जांच निगरानी से कराई गई थी। गृह विभाग ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) से सहमति मांगी और इसके बाद विभागीय कार्यवाही शुरू की। यूपीएससी ने आईपीएस अधिकारी के खिलाफ ‘परिनिंदा’ की सजा देने की अनुशंसा की, जिसके आधार पर गृह विभाग ने आदेश जारी किया।
2006 बैच के आईपीएस अधिकारी पंकज कुमार राज वर्तमान में नागरिक सुरक्षा में एसपी सह सहायक निदेशक के पद पर पदस्थापित हैं। पंकज कुमार राज के खिलाफ बालू के अवैध खनन,भंडारण एवं परिवहन में माफियाओं को संरक्षित करने और व्याप्त भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। इस मामले की जांच निगरानी से कराई गई।
गृह विभाग ने इनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही भी संचालित की। गृह विभाग की कार्यवाही में आईपीएस अधिकारी पंकज राज पर लगे आरोप सही पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई है। विभागीय दंड देने से पहले गृह विभाग ने संघ लोक सेवा आयोग से सहमति मांगी।
दंडात्मक कार्रवाई करने को लेकर गृह विभाग ने यूपीएससी के पास प्रस्ताव भेजा। संघ लोक सेवा आयोग ने आईपीएस अधिकारी के खिलाफ परी निंदा की सजा देने के अनुशंसा की है। इसके बाद गृह विभाग की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है।