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Bengaluru water crisis: बेंगलुरु में कई माह से पानी को लेकर हाहाकार, जल बोर्ड ने आरडब्ल्यूए को नोटिस जारी किया, आखिर क्योंं

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: March 28, 2024 15:02 IST

Bengaluru water crisis: बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड (बीडब्ल्यूएसएसबी) ने नल एरेटर की अनिवार्य स्थापना के संबंध में शहर भर के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) को नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है। 

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ठळक मुद्देआरडब्ल्यूए को टैप एरेटर की अनिवार्य स्थापना के संबंध में नोटिस दिया है। पानी की बर्बादी को 25-40% तक कम करता है।आरडब्ल्यूए को टैप एरेटर की अनिवार्य स्थापना आदेश दिया है। 

Bengaluru water crisis: बेंगलुरु में जल संकट को लेकर कई माह से हाहाकार है। इस बीच बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड (बीडब्ल्यूएसएसबी) ने नल एरेटर की अनिवार्य स्थापना के संबंध में शहर भर के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) को नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है। बीडब्ल्यूएसएसबी ने कहा कि हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप 31 मार्च से पहले काम कर लें। नहीं तो 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। बीडब्ल्यूएसएसबी द्वारा 27 मार्च को पूर्वी बेंगलुरु में आरडब्ल्यूए को टैप एरेटर की अनिवार्य स्थापना के संबंध में नोटिस दिया है।

बीडब्ल्यूएसएसबी अधिनियम 1964, धारा 109 के तहत 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। बीडब्ल्यूएसएसबी के अनुसार, ‘आदेश का उल्लंघन करने और विशेष रूप से शहर के कुछ हिस्सों में पानी की कमी के बीच कार धोने, बागवानी और अन्य गैर-जरूरी उद्देश्यों के लिए पेयजल का उपयोग करने के लिए 22 घरों पर कुल 1.1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।’ 

पानी की बर्बादी को 25-40% तक कम करता है। कावेरी नदी बेसिन बेंगलुरु शहर के लिए पीने के पानी का एकमात्र स्रोत है और कई बीडब्ल्यूएसएसबी उपभोक्ता अपनी नियमित जरूरतों को पूरा करने के लिए बोरवेल के पानी पर निर्भर हैं। इस साल कम मानसूनी बारिश के कारण कावेरी नदी बेसिन में जल स्तर चिंताजनक स्तर पर पहुंच गया है।

बेंगलुरु में जल संकट के बीच गैर-जरूरी उद्देश्यों के लिए पेयजल का उपयोग नहीं करने के आदेश का उल्लंघन करने पर बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड ने 22 परिवारों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अधिकारियों ने कहा कि यह आदेश लगभग दो सप्ताह पहले जारी किया गया था।

बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड (बीडब्ल्यूएसएसबी) ने सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त कई शिकायतों के आधार पर यह कार्रवाई की। बीडब्ल्यूएसएसबी ने सात मार्च को बेंगलुरु शहर में वाहनों की सफाई, इमारतों और सड़कों के निर्माण, मनोरंजन उद्देश्यों या फव्वारे जैस कार्यों के लिए पेयजल के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया था।

आदेश में मॉल और सिनेमा हॉल को केवल पीने के लिए पानी का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी। बीडब्ल्यूएसएसबी ने 21 मार्च को एक एडवाइजरी जारी कर मॉल, वाणिज्यिक परिसरों, अपार्टमेंट, सरकारी भवनों, लक्जरी होटल, रेस्तरां और धार्मिक स्थानों सहित सार्वजनिक क्षेत्रों जैसे थोक उपयोगकर्ताओं के लिए प्रवाह अवरोधक/एरेटर के उपयोग का आग्रह किया। 

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