दो घंटे से कम अवधि वाली उड़ानों में भोजन दिए जाने पर प्रतिबंध
By भाषा | Published: April 12, 2021 05:10 PM2021-04-12T17:10:12+5:302021-04-12T17:10:12+5:30
नयी दिल्ली, 12 अप्रैल नागर विमानन मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ने के बीच उन एयरलाइन को उड़ान के दौरान भोजन उपलब्ध कराने की अनुमति नहीं होगी जिनकी यात्रा अवधि दो घंटे से कम है।
मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा कि यह प्रतिबंध बृहस्पतिवार से प्रभावी होगा।
पिछले साल कोरोना वायरस लॉकडाउन के बाद जब 25 मई से घरेलू उड़ान सेवाएं शुरु की गई थी तब मंत्रालय ने कुछ शर्तों के तहत विमानों के भीतर भोजन उपलब्ध कराने की एयरलाइनों को अनुमति दी थी।
पूर्व के आदेश में सुधार करते हुए, मंत्रालय के नये निर्देशों में कहा गया, “घरेलू क्षेत्रों में विमानों का परिचालन कर रही एयरलाइन कंपनियां उड़ान के दौरान भोजन उपलब्ध करा सकती हैं जहां विमान का सफर दो घंटे या उससे अधिक हो।”
मंत्रालय ने कहा कि ‘‘कोविड-19 और उसके विभिन्न प्रकारों के बढ़ते खतरे” पर विचार करते हुए उसने घरेलू उड़ानों में सफर के दौरान भोजन उपलब्ध कराए जाने की सुविधा की समीक्षा करने का फैसला किया है।
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